logo_banner
Breaking
  • ⁕ पुलिस भर्ती की प्रक्रिया आज से हुई शुरू, 130 पदों के लिए 71,148 उम्मीदवारों ने किया आवेदन ⁕
  • ⁕ 23 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र, 6 मार्च को पेश होगा बजट; 25 मार्च तक चलेगा विधानमंडल का सत्र ⁕
  • ⁕ निम्न पैनगंगा प्रकल्प: यवतमाल जिलाधिकारी के खिलाफ भड़का जनआक्रोश; ग्रामसभा के विरोध के बावजूद ब्लास्टिंग की अनुमति देने का आरोप ⁕
  • ⁕ Nagpur: कोराडी में 15 वर्षीय छात्रा ने की आत्महत्या, घर में फांसी लगाकर दी जान ⁕
  • ⁕ Bhandara: सेतु केंद्र का संचालक 11 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, असली दस्तावेज लौटाने के लिए मांगे थे पैसे ⁕
  • ⁕ रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! नागपुर से मुंबई और पुणे के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें; अकोला के यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा ⁕
  • ⁕ Nagpur: यशोधरानगर में ऑटो वर्कशॉप में हुई चोरी, 3.40 लाख का सामान गायब, पुलिस कर रही खोजबीन ⁕
  • ⁕ Akola: खुदको आईबी अधिकारी बताकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में घुसपैठ करने वाले आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत ⁕
  • ⁕ Yavatmal: मुलावा फाटा-सावरगाव रोड पर रोंगटे खड़े करने वाला हादसा, युवक का सिर 12 किमी तक टैंकर में रहा फंसा ⁕
  • ⁕ Amravati: वलगाव में खेत में किसान के साथ अज्ञात लोगों ने की मारपीट, डॉक्टरों की लापरवाही से किसान की मौत होने का आरोप ⁕
National

एक अप्रैल से नौ लाख सरकारी वाहन हो जाएंगे कबाड़, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान


नई दिल्ली: केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 15 साल पुराने वाहन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जिसके तहत एक अप्रैल से केंद्र और राज्य सरकार के करीब नौ लाख वाहन कबाड़ हो जायेगा। इन वाहनों की जगह नए वाहन लाए जाएंगे। मंगलवार को फिक्की के एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह बात कही। 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, "सरकार इथेनॉल, मेथनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। तो अब 15 साल से ज्यादा पुराने 9 लाख से ज्यादा सरकारी वाहनों को कबाड़ की मंजूरी दी गई है। एक अप्रैल से ऐसे सभी वाहनों को सड़कों से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह नए वाहन लगाए जाएंगे।

रद्द हो जाएगा पंजीकरण

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल से केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सभी वाहन, जिनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाली बसें शामिल हैं, जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि यह नियम देश की रक्षा और कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष प्रयोजन वाहनों पर लागू नहीं होगा।