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अब कार में बैठे सभी लोगों को लगाना होगा सीट बेल्ट, नहीं तो लगेगा जुर्माना: केंद्रीय मंत्री गडकरी


नई दिल्ली: टाटा सांस के पूर्व प्रमुख सायरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) के दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद केंद्र सरकार (Central Government) ने बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत अब कार में बैठे सभी लोगों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले पर जुर्माना लगाया जायेगा। इसके लिए केंद्रीय परिवहन विभाग की तरफ से तीन दिन में अधिसूचना जारी की जाएगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Central Transport Minister Nitin Gadkari) ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दी। 

गडकरी ने कहा कि सरकार अगले तीन दिनों में एक अधिसूचना जारी करेगी जिसमें किसी यात्री द्वारा सीटबेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा, "पहले केवल ड्राइवर और सह-यात्री के लिए सीटबेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन हमने पीछे की सीट के यात्रियों को भी शामिल करने के लिए कानून को अपडेट किया है।"

मंत्री ने आगे कहा कि, "अभी तक गाड़ियों में आगे की सीट बेल्ट के लिए ही बिपर होता है। वहीं अब पीछे की सीट के लिए भी बिपर अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जब तक पीछे बैठे लोग सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे बिपर बंद नहीं होगा, जैसे ही पहना वह अपने पाप बन हो जाएगा। इसके लिए पहले से ही विभिन्न कार निर्माताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। जिसके तहत यह फीचर अब तक केवल प्रीमियम रेंज की गाड़ियों में उपलब्ध था, अब यह कंपनियों को सभी प्राइस रेंज की कारों में शामिल करना होगा।"

पहले से ही जुर्माने का प्रावधान 


आप को बता दें कि, पिछली सीटों पर बैठे यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट नहीं पहनने पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग या तो इस अनिवार्य नियम से अनजान हैं या बस उन्हें अनदेखा कर देते हैं। यहां तक ​​कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पीछे की सीटों पर बैठे यात्रियों पर शायद ही कभी जुर्माना लगाते हैं।

हाल ही में सड़क मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के दौरान सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या क्रमशः 15,146 और 39,102 थी।