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भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए खुले दरवाजे, यूजीसी ने की घोषणा


नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कल भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की शाखाएं स्थापित करने और उनके कामकाज के लिए एक नियामक ढांचे की घोषणा की है। इस नियामक व्यवस्था के अनुसार, विदेशी विश्वविद्यालय कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद भारत में अपनी शाखाएँ खोल सकते हैं। 

इन विश्वविद्यालयों को नए कोर्स शुरू करने से पहले यूजीसी से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। जो विदेशी विश्वविद्यालय भारत में शाखा खोलना चाहते हैं, उन्हें दुनिया भर के शीर्ष पांच सौ विश्वविद्यालयों में स्थान दिया जाना चाहिए।

ये विश्वविद्यालय भारत में एक से अधिक शाखाएँ खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अलग से आवेदन करना होगा। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में भर्ती मानदंडों के अनुसार संकाय और कर्मचारियों की भर्ती करने की स्वायत्तता होगी।

यूजीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि विदेशी विश्वविद्यालय भारत में ऑनलाइन पाठ्यक्रम या दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम नहीं चला सकते हैं।