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Maharashtra

AITP परमिट बस ऑपरेटरों को बड़ी राहत, यात्रियों के चढ़ने-उतरने के दौरान नहीं होगी पार्किंग कार्रवाई


मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) धारक पर्यटक बसों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब बसों को यात्रियों को चढ़ाने या उतारने के दौरान बसस्थानक या ठहराव स्थल पर कुछ समय के लिए रुकने की अनुमति होगी और इस दौरान उन पर अवैध पार्किंग के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

यह निर्णय राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की अध्यक्षता में 2 जुलाई को हुई बैठक के बाद लिया गया है। बैठक में बस ऑपरेटरों द्वारा बार-बार उठाई जा रही शिकायतों पर विचार किया गया, जिसमें कहा गया था कि पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से चालान किए जाते हैं, जिससे पर्यटक बस सेवाओं में बाधा उत्पन्न होती है।

इस संबंध में परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार द्वारा सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जबतक AITP बसें यात्रियों को चढ़ा या उतार रही हों, तब तक उन्हें अनुमति दी जाए और इस दौरान पार्किंग उल्लंघन में कोई दंडात्मक कार्यवाही न हो।

यह निर्णय केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत GSR 309(E) अधिसूचना (दिनांक 28 अप्रैल 2023) के अनुसार लिया गया है, जिससे पर्यटन बसों के संचालन में सुगमता आएगी। सरकार के इस निर्णय से राज्य सहित अन्य राज्यों से आने वाली बसों और ऑपरेटरों को बड़ी राहत मिलेगी।