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शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिना 


नई दिल्ली: शरद पवार नित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सोमवार को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने एनसीपी से राष्ट्रोय पार्टी का दर्ज छीन लिया है। इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दी। इसी के साथ आयोग ने सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस से भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। आयोग के निर्णय के बाद भाजपा, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा), नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) और आप अब राष्ट्रीय दल हैं।

आप को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्ज 

आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। ज्ञात हो कि, गुजरात विधानसभा चुनाव में आप ने 10 प्रतिशत वोट शेयर के आंकड़े को पार कर लिया था। इसके बाद से आप ने खुद को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया था। 

इन्हें मिला राज्य पार्टी का दर्ज 

आयोग ने केसीआर की अगुवाई वाली भारत राष्ट्र समिति को आंध्र प्रदेश की राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया है। इसी के साथ पहली बार त्रिपुरा के चुनावी मैदान में उतरी टिपरा मोथा पार्टी को भी राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। इसी के साथ चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नागालैंड में राज्य पार्टी की मान्यता दी गई है। 

आरएलडी अब राज्य की पार्टी नहीं 

आयोग ने उत्तर प्रदेश में रालोद को राज्य पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को पश्चिम बंगाल में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई। वहीं मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली है।

राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने यह है नियम 

राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ नियम और मापदंड है। अगर कोई भी पार्टी इन नियमों का पालन करती है और मापदंड को पूरा करती है तो निर्वाचन आयोग उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कई प्रकार की शर्तें होती हैं। जिसमें से कम से कम एक शर्त को पूरा करना अनिवार्य होता है। चलिए आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या-क्या शर्तें होती हैं।

  • अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है।
  • कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3 फीसदी सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है।
  •  कोई भी राजनीतिक दल 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6 फीसदी वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है।