logo_banner
Breaking
  • ⁕ लेटर', व्हिप और अपात्रता की धमकी; धानोरकर-वडेट्टीवार संघर्ष से चंद्रपुर कांग्रेस में सियासी तूफान ⁕
  • ⁕ गडकरी ने भारत सरकार 12 साल के प्रवास के बारे में दी जानकारी, कहा- जो विकास 2014 से पहले देश में नहीं हुआ, वो 12 साल में हुआ है ⁕
  • ⁕ Buldhana: “दो दिन में खाद का बफर स्टॉक खोलो, नहीं तो अधिकारियों को भी देंगे फटका!”; DAP खाद की कमी पर रविकांत तुपकर आक्रामक ⁕
  • ⁕ Yavatmal: विधायक राजू तोड़साम की पत्नी की कार का एक्सीडेंट; पत्नी के सिर और ड्राइवर के पीठ में लगी चोट ⁕
  • ⁕ बढ़ता जा रहा मानसून का इंताजर, उमस और गर्मी से नागरिक परेशान; विदर्भ में तापमान फिर 44 डिग्री के पार ⁕
  • ⁕ अमरावती में भारी हंगामा: किरीट सोमैया की गाड़ी के आगे लेटे MIM कार्यकर्ता, पुलिस ने बल प्रयोग कर हटाया ⁕
  • ⁕ खड़ी निजी बस में लगी आग, टेकड़ी रोड के एमपी बस स्टैंड की घटना; परिसर में मचा हड़कंप ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Amravati

बच्चू कडु जिला बैंक के अध्यक्ष, निदेशक बने रहेंगे, हाईकोर्ट ने संभागीय सह पंजीयक के आदेश पर रोक लगाई


अमरावती: पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद से उन्हें अयोग्य ठहराने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने बच्चू कडू को राहत देते हुए संभागीय सह पंजीयक के आदेश पर रोक लगा दी है। इसलिए बच्चू कडू फिलहाल जिला बैंक के अध्यक्ष और निदेशक बने रहेंगे।

बच्चू कडू को सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में नासिक सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया था। वहीं बैंक के उपनियमों में प्रावधान है कि एक वर्ष से अधिक की सजा पाने वाला निदेशक जिला बैंक के निदेशक पद के लिए अयोग्य है। इसलिए इस प्रावधान के आधार पर विपक्षी समूह के निदेशक हरिभाऊ मोहोड सहित 11 निदेशकों ने बच्चू कडू को बैंक के निदेशक पद से तथा वैकल्पिक रूप से अध्यक्ष पद से अयोग्य घोषित करने के लिए विभागीय सह-पंजीयक के समक्ष याचिका दायर की। तदनुसार सुनवाई के पश्चात विभागीय संयुक्त पंजीयक ने फैसला सुनाया कि बच्चू कडू निदेशक तथा अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए पात्र नहीं हैं।

विभागीय संयुक्त पंजीयक ने अपने आदेश में यह भी कहा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित किया जा रहा है। सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी होने के पश्चात सहकारी क्षेत्र में हलचल मच गई। इसके पश्चात बच्चू कडू ने विभागीय संयुक्त पंजीयक के आदेश को तत्काल उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

हालांकि 19 जून को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई तथा अगली सुनवाई 24 जून को निर्धारित की। मंगलवार को सुनवाई हुई। इससे बच्चू कडू को राहत मिली है। विभागीय संयुक्त पंजीयक के आदेश पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। इसलिए फिलहाल बच्चू कडू बैंक के अध्यक्ष और निदेशक पद पर बने रहेंगे।

हमारे साथ न्याय

बच्चू कडू ने कहा, "सत्ता के दबाव और बदले की भावना से विभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार ने जो फैसला दिया है। किसान और दिव्यांग मजदूर के आशीर्वाद से न्याय के देवता ने हमारे साथ न्याय किया है। उन्हें सलाम। जिले में कुछ कांग्रेसी भाजपा के सेल्समैन के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर जो किया वह गैरकानूनी और बदले की भावना से किया गया। हमने सत्य का साथ दिया है।"