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बच्चू कडु जिला बैंक के अध्यक्ष, निदेशक बने रहेंगे, हाईकोर्ट ने संभागीय सह पंजीयक के आदेश पर रोक लगाई


अमरावती: पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद से उन्हें अयोग्य ठहराने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने बच्चू कडू को राहत देते हुए संभागीय सह पंजीयक के आदेश पर रोक लगा दी है। इसलिए बच्चू कडू फिलहाल जिला बैंक के अध्यक्ष और निदेशक बने रहेंगे।

बच्चू कडू को सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में नासिक सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया था। वहीं बैंक के उपनियमों में प्रावधान है कि एक वर्ष से अधिक की सजा पाने वाला निदेशक जिला बैंक के निदेशक पद के लिए अयोग्य है। इसलिए इस प्रावधान के आधार पर विपक्षी समूह के निदेशक हरिभाऊ मोहोड सहित 11 निदेशकों ने बच्चू कडू को बैंक के निदेशक पद से तथा वैकल्पिक रूप से अध्यक्ष पद से अयोग्य घोषित करने के लिए विभागीय सह-पंजीयक के समक्ष याचिका दायर की। तदनुसार सुनवाई के पश्चात विभागीय संयुक्त पंजीयक ने फैसला सुनाया कि बच्चू कडू निदेशक तथा अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए पात्र नहीं हैं।

विभागीय संयुक्त पंजीयक ने अपने आदेश में यह भी कहा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित किया जा रहा है। सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी होने के पश्चात सहकारी क्षेत्र में हलचल मच गई। इसके पश्चात बच्चू कडू ने विभागीय संयुक्त पंजीयक के आदेश को तत्काल उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

हालांकि 19 जून को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई तथा अगली सुनवाई 24 जून को निर्धारित की। मंगलवार को सुनवाई हुई। इससे बच्चू कडू को राहत मिली है। विभागीय संयुक्त पंजीयक के आदेश पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। इसलिए फिलहाल बच्चू कडू बैंक के अध्यक्ष और निदेशक पद पर बने रहेंगे।

हमारे साथ न्याय

बच्चू कडू ने कहा, "सत्ता के दबाव और बदले की भावना से विभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार ने जो फैसला दिया है। किसान और दिव्यांग मजदूर के आशीर्वाद से न्याय के देवता ने हमारे साथ न्याय किया है। उन्हें सलाम। जिले में कुछ कांग्रेसी भाजपा के सेल्समैन के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर जो किया वह गैरकानूनी और बदले की भावना से किया गया। हमने सत्य का साथ दिया है।"