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NMC Election: नामांकन के समय जाति वैधता प्रमाण पत्र को अनिवार्य करें, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा ने की मांग


नागपुर: नामांकन पत्र के साथ जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश है। हालाँकि, सरकार द्वारा मनमाने ढंग से रियायतें देना तथा चुनाव के बाद भी इन रियायतों को स्थगित कर देना बंद होना चाहिए। राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा ने एक बयान में मांग की है कि आरक्षित कोटे के लिए उम्मीदवारों को कानून के अनुसार अपने आवेदन के साथ जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होना चाहिए।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से चुनाव आयोग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। नगर पंचायत एवं मनपा में अध्यक्ष पद हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली स्थानीय स्वशासन संस्थाओं एवं पंचायत अधिनियम में विसंगति है। बयान में यह भी मांग की गई है कि इस प्रकार की चीजों को रद्द किया जाए। राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्य संयोजक नितिन चौधरी ने किया। इस दौरान अभिभाषक अशोक यावले, भूषण दड़वे, नारायण चिंचोणे आदि प्रतिभागी थे।

स्थानीय सरकार के चुनावों में, विशेषकर नगरपालिकाओं में, चुनाव विभाजन और सदस्यों की संख्या के संबंध में सरकार द्वारा निरंतर मनमानी भूमिका निभाई जाती है। कभी-कभी एक अनुभाग से एक सदस्य चुना जाता है, कभी-कभी एक अनुभाग से दो, तीन या चार सदस्य चुने जाते हैं। बयान में मांग की गई है कि चुनाव आयोग प्रत्येक विभाग में एक सदस्य रखे तथा जहां पिछड़े वर्ग की आबादी अधिक है, वहां संबंधित पिछड़े वर्ग समूह के लिए सीटें आरक्षित रखे।