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मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना में नियमों को किया गया शिथिल , अब और आसान हो जायेगी आवेदन की प्रक्रिया


मुंबई: आज 2 जुलाई को उप मुख्यमंत्री और वित्त एवं योजना मंत्री अजित पवार ने आज विधानसभा में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना में कुछ बदलाव किये है। जिसके संबंध में उप मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में  जनता को वक्तृत्व दिया।  अब यह प्रक्रिया आवेदकों के लिए और आसान हो गयी है। इस योजना से अब  डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरुरत को ख़तम कर दिया गया है। अब  राशन कार्ड /जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड  से भी आवेदन स्वीकार किया जायंगा।  साथ ही आवेदन की समय सीमा भी बड़ा दी गयी है। अब आवेदन करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है। 31 अगस्त तक आवेदन  किया जा सकता है। पहले मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024 तक निर्धारित की गई थी। अजित पवार ने कहा कि इस सीमा में संशोधन किया जा रहा है और अब इसकी अवधि 2 महीने रखी गई है और इसे 31 अगस्त 2024 तक लागू किया जा सकता है और 31 अगस्त 2024 तक आवेदन करने वाली लाभार्थी महिलाओं को 1 तारीख से 1500 रुपये प्रति माह का वित्तीय लाभ दिया जाएगा। 

इस योजना की पात्रता में यह उल्लेख किया गया था कि निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। अब यदि लाभार्थी महिला के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके स्थान पर 15 साल पहले के चार पहचान पत्र या प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल लीविंग प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में से कोई एक स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही 5 एकड़ खेत की शर्त को इस योजना से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा, इस योजना में, लाभार्थी महिलाओं की आयु 21 से 60 वर्ष के बजाय 21 से 65 वर्ष कर दी गयी है।  यदि विदेश में जन्मी महिलाओं की शादी महाराष्ट्र के मूल निवासी पुरुष से हुई है, तो उनके पति का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगा।  2.5 लाख तक का आय प्रमाण पत्र नहीं होने पर जिन परिवारों के पास पीले और नारंगी राशन कार्ड हैं उन्हें आय प्रमाण पत्र से छूट दी जाएगी। अजित पवार ने एक बयान में राज्य की जनता को यह भी बताया कि परिवार की एक पात्र अविवाहित महिला को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।