logo_banner
Breaking
  • ⁕ अमित ठाकरे ने आत्महत्या करने वाली छात्रा आकांशा चतुर्वेदी के परिजनों से की मुलाकात, दिया हर संभव मदद का भरोसा; सीएम देवेंद्र फडणवीस किया प्रहार ⁕
  • ⁕ महायुति सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, किसान कर्जमाफी योजना की दूसरी किस्त जारी; दो चरणों में 12.58 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ ⁕
  • ⁕ ईद-ए-मिलाद से पहले नागपुर पुलिस अलर्ट मोड पर, परिमंडल-4 में दंगा काबू के लिए की गई रिहर्सल और रूट मार्च ⁕
  • ⁕ Amravati: शहर के 90 अस्पतालों को नवीनीकरण के निर्देश, नगर पालिका के बार-बार नोटिस देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Buldhana: बुलढाणा जिला बैंक में 'सहकार' पैनल की जीत, 21 में से 19 सीटें जीती ⁕
  • ⁕ छात्रों की गूंज पर सियासत तेज, मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया राहुल गांधी का ‘री-लॉन्च कार्यक्रम; छात्रों और इंफ्लुएंसर्स को पैसे देकर बुलाने का किया दावा ⁕
  • ⁕ Akola: महीने भर से बारिश की बेरुखी से सोयाबीन की फसल पर संकट, उत्पादन में 50% से अधिक गिरावट की आशंका ⁕
  • ⁕ Chandrapur: मुस्लिम युवती ने किया श्रीमद्भगवद्गीता का उर्दू अनुवाद, 3 महीने में पूरा किया अनोखा कार्य ⁕
  • ⁕ Nagpur: शराब को लेकर पति-पत्नी में हुआ विवाद, महिला की जान गई; पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Nagpur: 8 साल की बच्ची से कोच ने की छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी कोच को किया गिरफ्तार ⁕
National

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना में नियमों को किया गया शिथिल , अब और आसान हो जायेगी आवेदन की प्रक्रिया


मुंबई: आज 2 जुलाई को उप मुख्यमंत्री और वित्त एवं योजना मंत्री अजित पवार ने आज विधानसभा में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना में कुछ बदलाव किये है। जिसके संबंध में उप मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में  जनता को वक्तृत्व दिया।  अब यह प्रक्रिया आवेदकों के लिए और आसान हो गयी है। इस योजना से अब  डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरुरत को ख़तम कर दिया गया है। अब  राशन कार्ड /जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड  से भी आवेदन स्वीकार किया जायंगा।  साथ ही आवेदन की समय सीमा भी बड़ा दी गयी है। अब आवेदन करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है। 31 अगस्त तक आवेदन  किया जा सकता है। पहले मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024 तक निर्धारित की गई थी। अजित पवार ने कहा कि इस सीमा में संशोधन किया जा रहा है और अब इसकी अवधि 2 महीने रखी गई है और इसे 31 अगस्त 2024 तक लागू किया जा सकता है और 31 अगस्त 2024 तक आवेदन करने वाली लाभार्थी महिलाओं को 1 तारीख से 1500 रुपये प्रति माह का वित्तीय लाभ दिया जाएगा। 

इस योजना की पात्रता में यह उल्लेख किया गया था कि निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। अब यदि लाभार्थी महिला के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके स्थान पर 15 साल पहले के चार पहचान पत्र या प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल लीविंग प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में से कोई एक स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही 5 एकड़ खेत की शर्त को इस योजना से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा, इस योजना में, लाभार्थी महिलाओं की आयु 21 से 60 वर्ष के बजाय 21 से 65 वर्ष कर दी गयी है।  यदि विदेश में जन्मी महिलाओं की शादी महाराष्ट्र के मूल निवासी पुरुष से हुई है, तो उनके पति का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगा।  2.5 लाख तक का आय प्रमाण पत्र नहीं होने पर जिन परिवारों के पास पीले और नारंगी राशन कार्ड हैं उन्हें आय प्रमाण पत्र से छूट दी जाएगी। अजित पवार ने एक बयान में राज्य की जनता को यह भी बताया कि परिवार की एक पात्र अविवाहित महिला को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।