Akola: खर्च जमा नहीं करने पर बालापुर के 84 उम्मीदवार अयोग्य घोषित

अकोला: जिले के बालापुर तहसील के 84 उम्मीदवार जिन्होंने 2017 में ग्राम पंचायत के आम चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर तहसीलदारों को अपने चुनावी खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया था, जिससे अब उन्हें अगले साल चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. यह आदेश जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने सोमवार को दिए.
इस आदेश के चलते प्रत्याशियों के लिए बेहतर है कि निर्धारित समय में चुनाव खर्च जमा न करें. ग्राम पंचायत आम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर संबंधित तहसीलदारों को चुनाव खर्च की जानकारी देना अनिवार्य है. विगत 2017 में जिले में 272 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव हुए थे, जिसके परिणाम 9 अक्टूबर, 2017 को घोषित किए गए थे. जिलाधिकारी के माध्यम से जिले के तहसीलदारों को ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित होने के तीस दिन के भीतर चुनाव खर्च की जानकारी नहीं देने वाले उम्मीदवारों की सूचना रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया था.
तदनुसार, बालापुर तहसील के 84 उम्मीदवारों की सूची, जिन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर चुनाव खर्च की जानकारी जमा नहीं की थी, बालापुर तहसीलदारों के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी. ग्राम पंचायत चुनाव का खर्चा जमा नहीं कराने वाले इन 84 प्रत्याशियों को जिलाधिकारी ने अगले 5 साल तक अयोग्य घोषित करने का आदेश जारी किया है.
अब तक अपात्र उम्मीदवारों की संख्या 568
इससे पहले 29 सितंबर को जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने ग्राम पंचायत चुनाव में हुए खर्च का लेखा-जोखा निर्धारित अवधि में जमा नहीं करने पर पांच तहसीलों अकोला, बार्शीटाकली, मुर्तिजापुर, तेल्हारा और पातुर के 484 उम्मीदवारों को अगले पांच साल के लिए अयोग्य घोषित करने का आदेश दिया था. और अब बालापुर तहसील से 84 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है. जिससे अब अपात्र उम्मीदवारों की संख्या 568 हो गयी है.

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