logo_banner
Breaking
  • ⁕ नागपुर में शराबी चालक का कहर, दोपहिया को मारी टक्कर; दो घायल, RPTS चौक की घटना ⁕
  • ⁕ Amravati: लाइनमैन की लापरवाही से आदिवासी युवक की मौत, ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग ⁕
  • ⁕ Amravati: क्राइम ब्रांच टीम की जुएं आड़े पर कार्रवाई, 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ चिकन खाने के दौरान हुआ विवाद, चचेरे भाई ने 12 वर्षीय भाई की हत्या; अमरावती जिले के भातकुली की घटना ⁕
  • ⁕ Chandrapur: सांसद धानोरकर के स्नेहमिलन से वडेट्टीवार गुट की दूरी, चंद्रपुर कांग्रेस में विवाद बरकरार ⁕
  • ⁕ AIIMS नागपुर में रिक्त पदों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, नियुक्य किया अदालत मित्र; दो हफ्तों में सुधारात्मक सुझावों की सूची देने का दिया निर्देश ⁕
  • ⁕ Nagpur Airport Expansion: AID ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, क्षेत्रीय विकास के लिए एयर कनेक्टिविटी को बताया जरूरी; मांग पूरी न होने पर जनआंदोलन की चेतावनी ⁕
  • ⁕ Akola: खुदको आईबी अधिकारी बताकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में घुसपैठ करने वाले आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत ⁕
  • ⁕ Yavatmal: मुलावा फाटा-सावरगाव रोड पर रोंगटे खड़े करने वाला हादसा, युवक का सिर 12 किमी तक टैंकर में रहा फंसा ⁕
  • ⁕ Amravati: वलगाव में खेत में किसान के साथ अज्ञात लोगों ने की मारपीट, डॉक्टरों की लापरवाही से किसान की मौत होने का आरोप ⁕
Akola

Akola: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, शराब को लेकर हुआ था विवाद


अकोला: सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मोठी उमरी इलाके में रेलवे फाटक के पास शराब की दुकान के सामने एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस मामले में सरकारी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी रंजीत तुकाराम वाघ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सिद्धार्थ नगर, मोठी उमरी निवासी 30 वर्षीय आरोपी रंजीत तुकाराम वाघ 2018 में शहर के सिविल लाइंस थाना अंतर्गत रेलवे फाटक के पास एक शराब की दुकान पर शराब पीने गया था। पैसे न होने के कारण आरोपी ने मुफ्त में शराब मांगी। लेकिन शराब की दुकान के मैनेजर, मोठी उमरी निवासी 44 वर्षीय विश्वास किसनराव गुरव और कर्मचारी श्रीकांत सोनकुले ने उसे शराब देने से इनकार कर दिया।

इसके बाद, आरोपी ने दुकान पर आने वाले ग्राहकों से शराब के पैसे मांगे। इससे गुस्साए विश्वास गुरव और सोनकुले ने उसे दुकान से बाहर निकाल दिया। इसी दौरान रंजीत वाघ पास की एक दुकान से चाकू उठाकर दुकान में घुस गया और श्रीकांत सोनकुले के पेट में चाकू घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल श्रीकांत की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में सिविल लाइंस थाने में 302 समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों का पक्ष सुनने के बाद आरोपी रंजीत वाघ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।