logo_banner
Breaking
  • ⁕ 70 साल में किसानों को सरकार ने लुटा, किसी ने नहीं किया काम, जारंगे पाटिल ने कहा- मदद करने का यह सही समय ⁕
  • ⁕ लावणी पर थिरकी एनसीपी अजित पवार गुट! पार्टी कार्यालय के भीतर नाच-गाने पर बवाल, आलाकमान ने अध्यक्ष अहिरकर से माँगा स्पष्टीकरण ⁕
  • ⁕ किसानों की कर्ज माफी पर महाराष्ट्र सरकार का सकारात्मक रुख, मंत्री बावनकुले ने कहा - 'असली' किसानों को मिले लाभ ⁕
  • ⁕ कर्ज माफी पर नया ट्विस्ट: बच्चू कडू बोले- 'सरकारी नौकरी' और 'अमीर किसानों' को नहीं चाहिए लोन माफी ⁕
  • ⁕ Buldhana: जिले में बेमौसम बारिश ने दी दस्तक, कटाई के सीजन में फसलों को भारी नुकसान का खतरा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: केसला घाट इलाके में बाघ ने बाइक सवार पर किया हमला, लोगों में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Amravati: कमुंजा फाटा के पास तेज़ रफ़्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Akola

Akola: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, शराब को लेकर हुआ था विवाद


अकोला: सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मोठी उमरी इलाके में रेलवे फाटक के पास शराब की दुकान के सामने एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस मामले में सरकारी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी रंजीत तुकाराम वाघ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सिद्धार्थ नगर, मोठी उमरी निवासी 30 वर्षीय आरोपी रंजीत तुकाराम वाघ 2018 में शहर के सिविल लाइंस थाना अंतर्गत रेलवे फाटक के पास एक शराब की दुकान पर शराब पीने गया था। पैसे न होने के कारण आरोपी ने मुफ्त में शराब मांगी। लेकिन शराब की दुकान के मैनेजर, मोठी उमरी निवासी 44 वर्षीय विश्वास किसनराव गुरव और कर्मचारी श्रीकांत सोनकुले ने उसे शराब देने से इनकार कर दिया।

इसके बाद, आरोपी ने दुकान पर आने वाले ग्राहकों से शराब के पैसे मांगे। इससे गुस्साए विश्वास गुरव और सोनकुले ने उसे दुकान से बाहर निकाल दिया। इसी दौरान रंजीत वाघ पास की एक दुकान से चाकू उठाकर दुकान में घुस गया और श्रीकांत सोनकुले के पेट में चाकू घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल श्रीकांत की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में सिविल लाइंस थाने में 302 समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों का पक्ष सुनने के बाद आरोपी रंजीत वाघ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।