Akola: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, शराब को लेकर हुआ था विवाद

अकोला: सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मोठी उमरी इलाके में रेलवे फाटक के पास शराब की दुकान के सामने एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस मामले में सरकारी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी रंजीत तुकाराम वाघ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सिद्धार्थ नगर, मोठी उमरी निवासी 30 वर्षीय आरोपी रंजीत तुकाराम वाघ 2018 में शहर के सिविल लाइंस थाना अंतर्गत रेलवे फाटक के पास एक शराब की दुकान पर शराब पीने गया था। पैसे न होने के कारण आरोपी ने मुफ्त में शराब मांगी। लेकिन शराब की दुकान के मैनेजर, मोठी उमरी निवासी 44 वर्षीय विश्वास किसनराव गुरव और कर्मचारी श्रीकांत सोनकुले ने उसे शराब देने से इनकार कर दिया।
इसके बाद, आरोपी ने दुकान पर आने वाले ग्राहकों से शराब के पैसे मांगे। इससे गुस्साए विश्वास गुरव और सोनकुले ने उसे दुकान से बाहर निकाल दिया। इसी दौरान रंजीत वाघ पास की एक दुकान से चाकू उठाकर दुकान में घुस गया और श्रीकांत सोनकुले के पेट में चाकू घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल श्रीकांत की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में सिविल लाइंस थाने में 302 समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों का पक्ष सुनने के बाद आरोपी रंजीत वाघ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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