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Gondia

Gondia: बिना अनुमति लकी ड्रॉ में भाग लेना अधिकारी को पड़ा भारी, सहायक धर्मादाय आयुक्त दिशा पजई हुई निलंबित


गोंदिया: गोंदिया में ‘लकी ड्रॉ’ में जीती गई कार एक अधिकारी के लिए मुसीबत बन गई। शासन की पूर्व अनुमति लिए बिना योजना में भाग लेने पर सहायक धर्मादाय आयुक्त (परिवीक्षाधीन) दिशा पजई को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमों के उल्लंघन के तहत की गई है।

नागपुर के एक प्रसिद्ध ज्वेलर्स द्वारा आयोजित सोना खरीद पर ‘लकी ड्रॉ’ योजना में भाग लेना सहायक धर्मादाय आयुक्त (परिवीक्षाधीन) दिशा पजई को भारी पड़ गया। बिना शासन की पूर्व अनुमति के योजना में शामिल होकर चार पहिया वाहन जीतने और सार्वजनिक कार्यक्रम में वाहन स्वीकार करने को आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया।

मामले में महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तनूक) नियम, 1979 के नियम 12, 13 और 19 के उल्लंघन का हवाला देते हुए राज्य के प्रधान सचिव एवं विधि परामर्शी दिलीप शिवाजी घुमारे ने, राज्यपाल के आदेशानुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय गोंदिया रहेगा और पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।