Bhandara: देह व्यापार में शामिल महिला के खिलाफ MPDA के तहत कार्रवाई, जिले में पहली बार किसी पर लगी धारा
भंडारा: महाराष्ट्र के भंडारा जिले में पहली बार देह व्यापार के मामले में महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज (MPDA) के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। 42 वर्षीय महिला पर सख्त कानून के तहत केस दर्ज होने से शहर में चर्चा तेज हो गई है।
पुलिस ने रमाई आंबेडकर वार्ड इलाके में रहने वाली 42 वर्षीय महिला के खिलाफ महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज (MPDA) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जिले में इस तरह की यह पहली कार्रवाई बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त महिला अपने घर से महिलाओं और युवतियों को बहला-फुसलाकर देह व्यापार का धंधा चला रही थी। जांच में सामने आया कि वह पिछले कई वर्षों से इस गतिविधि में सक्रिय थी।
इससे पहले भी उसके खिलाफ तीन बार Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 के तहत मामले दर्ज किए जा चुके थे। हालांकि, प्रिवेंटिव एक्शन के बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं होने पर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए MPDA के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा, जिसे मंजूरी मिलने के बाद यह केस दर्ज किया गया। इस कार्रवाई के बाद शहर में कानून-व्यवस्था को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है।
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