Akola: मनपा के नगर नियोजन विभाग को भेजे गए गुंठेवारी के 2,304 प्रस्तावों में से 1,982 को मिली मंजूरी

अकोला: गुंठेवारी के नियमन के लिए मनपा के नगर नियोजन विभाग को भेजे गए 1,304 प्रस्तावों में से 1,982 का निपटारा कर दिया गया है। मनपा के नगर नियोजन विभाग ने बताया कि 322 प्रस्ताव कुछ त्रुटियों के कारण लंबित हैं।
नगर निगम ने 1 अप्रैल, 2024 से गुंठेवारी के प्रस्ताव स्वीकार करना बंद कर दिया है। हालाँकि, हर हफ्ते कम से कम आठ से दस नागरिक नए मामले दर्ज कराने के लिए नगर निगम के चक्कर लगाते देखे जाते हैं। महाराष्ट्र नगर नियोजन अधिनियम 1965 में लागू हुआ था। उसके बाद, गैर-कृषि काल में ग्रामीण क्षेत्रों में यह नियम लागू नहीं किया गया था। इसलिए, गुंठेवारी भूखंड सभी शहरों में उपलब्ध हैं।
2006 में नगर निगम के विस्तार के बाद, गुंठेवारी क्षेत्रों को इससे बाहर कर दिया गया। वर्तमान में, शहर का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा गुंठेवारी है। शुरुआत में, नगर निगम ने 2014 से गुंठेवारी नियमों को लागू करना बंद कर दिया था। हालाँकि, 2020 में, राज्य सरकार ने गुंठेवारी नियमों को लागू करने का निर्णय लिया था। इसलिए, 39 दिसंबर, 2020 से पहले गुंठेवारी भूखंड या मकान खरीदने वाले नागरिकों के लिए यह रास्ता साफ हो गया है।

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