Akola: 16 साल पुराने RSS कार्यालय हमला मामले में बड़ा फैसला, कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान समेत सभी आरोपी बरी
अकोला: महाराष्ट्र के अकोला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) कार्यालय पर कथित हमले से जुड़े बहुचर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 16 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान, पूर्व महापौर मदन भरगड़ सहित सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया।
यह मामला वर्ष 2010 में अकोला के गांधी चौक स्थित RSS कार्यालय पर हुए कथित हमले से जुड़ा था। घटना के बाद पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद यह मामला लंबे समय तक न्यायालय में विचाराधीन रहा।
शनिवार को आए फैसले में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। इसी आधार पर सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।
इस फैसले के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है। समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताया, जबकि राजनीतिक गलियारों में भी इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दूसरी ओर, 16 साल पुराने इस मामले के समाप्त होने के साथ अकोला की राजनीति से जुड़े एक चर्चित अध्याय का भी पटाक्षेप हो गया है।
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