Akola: तेजाब फेंकने की धमकी देने वाले को तीन साल की कैद

अकोला: अगर तुम नहीं बोलीं तो मैं तुम पर तेजाब फेंक दूंगा, ऐसी धमकी देकर लगातार पीछा करते हुए छेड़छाड़ करनेवाले आरोपी को अतिरिक्त सह जिला न्यायाधीश वी.डी. पिंपलकर ने तीन साल की कड़ी कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
पंद्रह वर्षीय लड़की द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी नितिन उर्फ उमेश मेटांगे (27) निवासी चिंचखेड़, पातुर लगातार उसका पीछा करता था. वह घर के सामने लगातार हार्न बजाता था और गाने गाता था. जिससे युवती ने यह बात अपने परिजनों को बताई. उसके परिजनों ने उमेश मेटांगे को भी समझाया. लेकिन उसने नहीं सुना और लड़की को धमकी दी कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा.
इसलिए लड़की की मां ने 28 अप्रैल 2018 को पातुर थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिससे पातुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. प्रकरण की सुनवाई अतिरिक्त सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश वी.डी. पिंपलकर की अदालत में हुई.
न्यायालय ने सात गवाहों का परीक्षण कराया. सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील किरण खोत ने पक्ष रखा. मामले की जांच पीएसआई विजय महल्ले ने की थी. पीएसआई प्रवीण पाटिल और पुलिस कर्मचारी रत्नाकर बागड़े ने कोर्ट और ठाने में काम देखा.

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