logo_banner
Breaking
  • ⁕ ई-20 पेट्रोल के विरोध में युवक कांग्रेस का हल्लाबोल, नितिन गडकरी का आवास घेरने का प्रयास; बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश पर पुलिस ने रोका ⁕
  • ⁕ आरपीएफ का ऑपरेशन 'नार्कोस', रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग से 4.15 किलो संदिग्ध मादक पदार्थ बरामद ⁕
  • ⁕ भंडारा से शुरू हुई मंडल यात्रा, विजय वडेट्टीवार बोले- OBC जातिगत जनगणना के लिए सरकार को झुकाना होगा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: पिता के ट्रांसफर के लिए बेचे गए मां के गहने, पैसे खोने पर युवक बना चोर; डिजिटल लॉकर तोड़ नहीं, कोड से उड़ाए पैसे ⁕
  • ⁕ समिति अध्यक्षों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग, विपक्ष ने खोला मोर्चा; मनपा आयुक्त से की शिकायत ⁕
  • ⁕ इलाज या लापरवाही? गर्भवती और गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद अस्पताल के बाहर हंगामा ⁕
  • ⁕ नागपुर-भंडारा राष्ट्रीय राजमार्ग: खड्डों और ट्रैफिक से परेशान कांग्रेस का कापसी में 'रास्ता रोको' प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Akola

Akola: तेजाब फेंकने की धमकी देने वाले को तीन साल की कैद


अकोला: अगर तुम नहीं बोलीं तो मैं तुम पर तेजाब फेंक दूंगा, ऐसी धमकी देकर लगातार पीछा करते हुए छेड़छाड़ करनेवाले आरोपी को अतिरिक्त सह जिला न्यायाधीश वी.डी. पिंपलकर ने तीन साल की कड़ी कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. 

पंद्रह वर्षीय लड़की द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी नितिन उर्फ उमेश मेटांगे (27) निवासी चिंचखेड़, पातुर लगातार उसका पीछा करता था. वह घर के सामने लगातार हार्न बजाता था और गाने गाता था. जिससे युवती ने यह बात अपने परिजनों को बताई. उसके परिजनों ने उमेश मेटांगे को भी समझाया. लेकिन उसने नहीं सुना और लड़की को धमकी दी कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा. 

इसलिए लड़की की मां ने 28 अप्रैल 2018 को पातुर थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिससे पातुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. प्रकरण की सुनवाई अतिरिक्त सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश वी.डी. पिंपलकर की अदालत में हुई.

न्यायालय ने सात गवाहों का परीक्षण कराया. सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील किरण खोत ने पक्ष रखा. मामले की जांच पीएसआई विजय महल्ले ने की थी. पीएसआई प्रवीण पाटिल और पुलिस कर्मचारी रत्नाकर बागड़े ने कोर्ट और ठाने में काम देखा.