बिना खेती वाले 2.58 लाख किसान हैं 'पीएम किसान सम्मान योजना' के लाभार्थी

अमरावती: पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ केवल किसानों को ही मिलता है। केंद्र ने अब इस संबंध में मानदंड बदल दिए हैं। राज्य में 59,172 कमजोर आदिवासी परिवारों (कटकारी कोलम, मदिया गोंड) और 1,98,991 वन पट्टा धारकों सहित 2,58163 किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत वन पट्टा धारकों (एफआरए) और कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) लाभार्थियों को शामिल करने की व्यवस्था तय की है।
तदनुसार, जनमन योजना के जिला नोडल अधिकारी को जिला सूचना अधिकारी की मदद से पीएम किसान में पंजीकरण के लिए कृषि विभाग को प्रमाणित जानकारी प्रदान करनी होगी। वहीं योजना के जिला नोडल अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई बल्क डाटा अपलोडिंग सुविधा को तत्काल पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इस संबंध में राज्य कृषि आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम ने कलेक्टर और कृषि विभाग के अधिकारियों को पत्र दिया है। इसी के अनुरूप कृषि विभाग द्वारा जानकारी ली जा रही है।
हालांकि इन लाभार्थियों को लाभ प्रक्रिया में लाया जा रहा है, लेकिन इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति है कि इन्हें पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं।

admin
News Admin