logo_banner
Breaking
  • ⁕ नेपाल बाढ़ में फंसे नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी शुरू, पटना से नागपुर के लिए हुए रवाना हुए 102 श्रद्धालु; मुख्यमंत्री फडणवीस और प्रशासन का जताया आभार ⁕
  • ⁕ Chandrapur: डीजे पर पुलिस का शिकंजा; गणेशोत्सव से पहले साउंड सिस्टम का होगा प्रत्यक्ष ‘डेमो, नियम तोड़ने संचालकों पर दर्ज होगा मामला ⁕
  • ⁕ ईद-ए-मिलाद से पहले नागपुर पुलिस अलर्ट मोड पर, परिमंडल-4 में दंगा काबू के लिए की गई रिहर्सल और रूट मार्च ⁕
  • ⁕ Amravati: शहर के 90 अस्पतालों को नवीनीकरण के निर्देश, नगर पालिका के बार-बार नोटिस देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Buldhana: बुलढाणा जिला बैंक में 'सहकार' पैनल की जीत, 21 में से 19 सीटें जीती ⁕
  • ⁕ छात्रों की गूंज पर सियासत तेज, मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया राहुल गांधी का ‘री-लॉन्च कार्यक्रम; छात्रों और इंफ्लुएंसर्स को पैसे देकर बुलाने का किया दावा ⁕
  • ⁕ Akola: महीने भर से बारिश की बेरुखी से सोयाबीन की फसल पर संकट, उत्पादन में 50% से अधिक गिरावट की आशंका ⁕
  • ⁕ Chandrapur: मुस्लिम युवती ने किया श्रीमद्भगवद्गीता का उर्दू अनुवाद, 3 महीने में पूरा किया अनोखा कार्य ⁕
  • ⁕ Nagpur: शराब को लेकर पति-पत्नी में हुआ विवाद, महिला की जान गई; पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Nagpur: 8 साल की बच्ची से कोच ने की छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी कोच को किया गिरफ्तार ⁕
Amravati

Amravati: नियम व शर्तों का उल्लंघन करने वाले मूर्तिकारों पर होगी कार्रवाई: नगर पालिका आयुक्त


अमरावती: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधे केस दर्ज करने का निर्णय लिया गया है. अमरावती नगर निगम क्षेत्र में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाने और उपयोग करने तथा मिट्टी की मूर्तियां बनाने और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के निर्माण, उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. नगर निगम क्षेत्र में मूर्तिकारों, पेशेवरों को पंजीकरण, लाइसेंस जारी किया जाएगा. बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने वाले मूर्तिकारों के साथ-साथ लाइसेंस में उल्लिखित नियम और शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा.

मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने वाले मूर्तिकारों और पेशेवरों को प्रोत्साहित करने के लिए मिट्टी की मूर्तियों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाने की अनुमति दी जाएगी. आयुक्त देवीदास पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे व्यवसायियों को नगर निगम के पंजीकरण और लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज जमा करने के बाद ही मूर्तियां बेचने की दुकानें लगाने की अनुमति दी जाएगी.