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Amravati

Amravati: नियम व शर्तों का उल्लंघन करने वाले मूर्तिकारों पर होगी कार्रवाई: नगर पालिका आयुक्त


अमरावती: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधे केस दर्ज करने का निर्णय लिया गया है. अमरावती नगर निगम क्षेत्र में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाने और उपयोग करने तथा मिट्टी की मूर्तियां बनाने और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के निर्माण, उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. नगर निगम क्षेत्र में मूर्तिकारों, पेशेवरों को पंजीकरण, लाइसेंस जारी किया जाएगा. बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने वाले मूर्तिकारों के साथ-साथ लाइसेंस में उल्लिखित नियम और शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा.

मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने वाले मूर्तिकारों और पेशेवरों को प्रोत्साहित करने के लिए मिट्टी की मूर्तियों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाने की अनुमति दी जाएगी. आयुक्त देवीदास पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे व्यवसायियों को नगर निगम के पंजीकरण और लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज जमा करने के बाद ही मूर्तियां बेचने की दुकानें लगाने की अनुमति दी जाएगी.