logo_banner
Breaking
  • ⁕ Shardiya Navratri 2026: नागपुर सहित विदर्भ में नवरात्रि की धूम, देवी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ⁕
  • ⁕ महाराष्ट्र में जल संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी जलस्रोतों का पानी पीने के लिए किया आरक्षित ⁕
  • ⁕ संवैधनिक संस्थाओ के खिलाफ अविश्वास पैदा करना चाहता है विपक्ष, मुख्यमंत्री फडणवीस बोले- देश में वामपंथी शासन लाना चाहते हैं राहुल गांधी ⁕
  • ⁕ देऊळगांव राजा में दो गुटों में खूनी संघर्ष, नगरसेवक समेत दो की मौत; पुलिस स्टेशन के सामने हुआ बवाल ⁕
  • ⁕ मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे में मतभेद! विजय वडेट्टीवार ने किया बड़ा दावा, मंत्री जायसवाल ने कांग्रेस नेता को दी सधी हुई सलाह ⁕
  • ⁕ त्योहारों पर नागपुर और न्यू अमरावती के यात्रियों को बड़ी राहत, मध्य रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें ⁕
  • ⁕ Chandrapur: चंद्रपुर का राजा’ गणेश मंडल पर रामनगर पुलिस थाने में FIR ⁕
  • ⁕ Amravati: अमरावती में शिवसेना यूबीटी ने निकाला मार्च, कर्जमाफी सहित 1 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद देने की मांग ⁕
  • ⁕ Yavatmal: वणी में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत ⁕
  • ⁕ Nagpur: ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचे ASI रविंद्र कोकांडे की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत ⁕
Amravati

Amravati: नियम व शर्तों का उल्लंघन करने वाले मूर्तिकारों पर होगी कार्रवाई: नगर पालिका आयुक्त


अमरावती: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधे केस दर्ज करने का निर्णय लिया गया है. अमरावती नगर निगम क्षेत्र में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाने और उपयोग करने तथा मिट्टी की मूर्तियां बनाने और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के निर्माण, उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. नगर निगम क्षेत्र में मूर्तिकारों, पेशेवरों को पंजीकरण, लाइसेंस जारी किया जाएगा. बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने वाले मूर्तिकारों के साथ-साथ लाइसेंस में उल्लिखित नियम और शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा.

मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने वाले मूर्तिकारों और पेशेवरों को प्रोत्साहित करने के लिए मिट्टी की मूर्तियों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाने की अनुमति दी जाएगी. आयुक्त देवीदास पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे व्यवसायियों को नगर निगम के पंजीकरण और लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज जमा करने के बाद ही मूर्तियां बेचने की दुकानें लगाने की अनुमति दी जाएगी.