logo_banner
Breaking
  • ⁕ Shardiya Navratri 2026: नागपुर सहित विदर्भ में नवरात्रि की धूम, देवी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ⁕
  • ⁕ महाराष्ट्र में जल संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी जलस्रोतों का पानी पीने के लिए किया आरक्षित ⁕
  • ⁕ संवैधनिक संस्थाओ के खिलाफ अविश्वास पैदा करना चाहता है विपक्ष, मुख्यमंत्री फडणवीस बोले- देश में वामपंथी शासन लाना चाहते हैं राहुल गांधी ⁕
  • ⁕ देऊळगांव राजा में दो गुटों में खूनी संघर्ष, नगरसेवक समेत दो की मौत; पुलिस स्टेशन के सामने हुआ बवाल ⁕
  • ⁕ मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे में मतभेद! विजय वडेट्टीवार ने किया बड़ा दावा, मंत्री जायसवाल ने कांग्रेस नेता को दी सधी हुई सलाह ⁕
  • ⁕ त्योहारों पर नागपुर और न्यू अमरावती के यात्रियों को बड़ी राहत, मध्य रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें ⁕
  • ⁕ Chandrapur: चंद्रपुर का राजा’ गणेश मंडल पर रामनगर पुलिस थाने में FIR ⁕
  • ⁕ Amravati: अमरावती में शिवसेना यूबीटी ने निकाला मार्च, कर्जमाफी सहित 1 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद देने की मांग ⁕
  • ⁕ Yavatmal: वणी में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत ⁕
  • ⁕ Nagpur: ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचे ASI रविंद्र कोकांडे की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत ⁕
Amravati

एडीसीसी बैंक के चेयरमैन अध्यक्ष मामला: बच्चू कडु की याचिका पर जवाब देने विपक्ष ने मांगा दो दिन का समय, 24 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई


अमरावती: अमरावती जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (एडीसीसी) के चेयरमैन पूर्व मंत्री बच्चू कडू को निदेशक और अध्यक्ष पद से अयोग्य ठहराने संबंधी याचिका की सुनवाई अब मंगलवार 24 जून को होगी। सहकारिता विभाग इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि मंगलवार को क्या होगा, क्योंकि इस मामले में विपक्ष ने अपना पक्ष रखने के लिए दो दिन का समय मांगा है।

एडीसीसी के डायरेक्टर हरिभाऊ मोहोड और 11 अन्य डायरेक्टरों ने विभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार को शिकायत की थी कि बच्चू कडू निदेशक और अध्यक्ष पद के लिए योग्य नहीं हैं। कडू को नासिक कोर्ट ने एक मामले में दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2017 का है। इसलिए बैंक के उपनियमों के अनुसार वे निदेशक और अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य हैं, ऐसा शिकायतकर्ताओं ने तर्क दिया। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए विभागीय संयुक्त पंजीयक न्यायालय ने बच्चू कडू को दोनों पदों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। अयोग्यता संबंधी यह निर्णय पिछले सोमवार को सामने आया।

इसके ठीक अगले दिन बच्चू कडू की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई। इस याचिका के माध्यम से विभागीय संयुक्त पंजीयक के निर्णय को चुनौती दी गई है। इस याचिका पर आज गुरुवार को न्यायमूर्ति पानसरे की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विरोधी पक्ष ने दो दिन का समय मांगा। चूंकि विरोधी पक्ष ने मंगलवार को ही इस मामले में 'केव' भी दायर किया था, इसलिए न्यायाधीश ने समय मांगने की उनकी बात को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 24 जून को तय की। इस मामले में बच्चू कडू की ओर से अधिवक्ता पराग कडू बहस करेंगे। अधिवक्ता नीलेश गावंडे विरोधी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।