logo_banner
Breaking
  • ⁕ नागपुर शहर में सुबह से हो रही जोरदार बारिश, जमकर गरज रहे बादल, छाए घनघोर काले बादल ⁕
  • ⁕ मानसून के दौरान चिखलदरा में टूटा पर्यटकों का रिकॉर्ड, चार महीने में पहुंचे ढाई लाख पर्यटक, नगर परिषद को हुई 56 लाख की आया ⁕
  • ⁕ मनकापुर फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा, स्कुल वैन और बस में आमने-सामने जोरदार टक्कर; हादसे में आठ बच्चे घायल, एक की हालत गभीर ⁕
  • ⁕ Akola: चलती कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं ⁕
  • ⁕ Akola: पातुर से अगिखेड़ खानापुर मार्ग की हालत ख़राब, नागरिकों ने किया रास्ता रोको आंदोलन ⁕
  • ⁕ एक हफ्ते बाद नागपुर में बरसे बादल, नागरिकों को मिली उमस से राहत ⁕
  • ⁕ Amravati: गणेशोत्सव मंडलों के बीच विवाद में चाकूबाजी; एक घायल, आरोपी फरार ⁕
  • ⁕ मेलघाट में बारू बांध टूटा; सड़क पर पानी बहने से यातायात बाधित ⁕
  • ⁕ अकोला में चोर ने निर्गुण नदी के पुल से चुराए लिए 105 फाटक, आरोपी की हो रही तलाश ⁕
  • ⁕ पूर्व विदर्भ में अगले 24 घंटे में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट; प्रशासन ने की नागरिकों से सतर्क रहने की अपील ⁕
Amravati

एडीसीसी बैंक के चेयरमैन अध्यक्ष मामला: बच्चू कडु की याचिका पर जवाब देने विपक्ष ने मांगा दो दिन का समय, 24 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई


अमरावती: अमरावती जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (एडीसीसी) के चेयरमैन पूर्व मंत्री बच्चू कडू को निदेशक और अध्यक्ष पद से अयोग्य ठहराने संबंधी याचिका की सुनवाई अब मंगलवार 24 जून को होगी। सहकारिता विभाग इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि मंगलवार को क्या होगा, क्योंकि इस मामले में विपक्ष ने अपना पक्ष रखने के लिए दो दिन का समय मांगा है।

एडीसीसी के डायरेक्टर हरिभाऊ मोहोड और 11 अन्य डायरेक्टरों ने विभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार को शिकायत की थी कि बच्चू कडू निदेशक और अध्यक्ष पद के लिए योग्य नहीं हैं। कडू को नासिक कोर्ट ने एक मामले में दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2017 का है। इसलिए बैंक के उपनियमों के अनुसार वे निदेशक और अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य हैं, ऐसा शिकायतकर्ताओं ने तर्क दिया। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए विभागीय संयुक्त पंजीयक न्यायालय ने बच्चू कडू को दोनों पदों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। अयोग्यता संबंधी यह निर्णय पिछले सोमवार को सामने आया।

इसके ठीक अगले दिन बच्चू कडू की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई। इस याचिका के माध्यम से विभागीय संयुक्त पंजीयक के निर्णय को चुनौती दी गई है। इस याचिका पर आज गुरुवार को न्यायमूर्ति पानसरे की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विरोधी पक्ष ने दो दिन का समय मांगा। चूंकि विरोधी पक्ष ने मंगलवार को ही इस मामले में 'केव' भी दायर किया था, इसलिए न्यायाधीश ने समय मांगने की उनकी बात को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 24 जून को तय की। इस मामले में बच्चू कडू की ओर से अधिवक्ता पराग कडू बहस करेंगे। अधिवक्ता नीलेश गावंडे विरोधी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।