logo_banner
Breaking
  • ⁕ वर्धमान नगर- डिप्टी सिग्नल "बहरीन बाई सोनबोइर" फ्लाईओवर जनता को समर्पित, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन ⁕
  • ⁕ Gondia: सखी वन स्टॉप सेंटर की तत्परता: बिहार और भुसावल की दो लापता महिलाएं सकुशल पहुंचीं घर ⁕
  • ⁕ Chandrapur: ड्रग्स मुक्त बनाने की ओर बड़ा कदम: पुलिस ने नष्ट किया 66 लाख रुपये का मादक पदार्थ ⁕
  • ⁕ Nagpur: कोथुलना के पास लहसुन से भरा ट्रक पलटा, दो गंभीर रूप से घायल; स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग ⁕
  • ⁕ Nagpur: आर्थिक अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई: अरोली की सरपंच रोशनी भुरे अपात्र घोषित, अपर आयुक्त का फैसला ⁕
  • ⁕ Bhandara: तुमसर में सफाई कर्मचारियों ने मुख्याधिकारी की गाड़ी घेरी, आमरण अनशन शुरू ⁕
  • ⁕ रिश्ते शर्मसार: मां दूध लेने गई बाहर, कलयुगी पिता ने अकेली नाबालिग बेटी से की अश्लील हरकत; विरोध करने पर पीटा, गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Amravati

Amravati: बिना मनपा के आदेश शहर में नहीं लगेंगे बैनर और पोस्टर, उच्च न्यायालय के आदेश पर नियम जारी


अमरावती: शहर के कही भी किधर भी बैनर-पोस्टर लगाने वालों की अब खैर नहीं। अब बैनर पोस्टर लगाने के पहले महानगर पालिका से अनुमति लेनी पड़ेगी, वहीँ ऐसा नहीं करने पर ऐसा करने वालों के खिलाफ कानून की विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

बता दें कि, शहर में अवैध बैनर पोस्टर को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आदेश दिया कि, अब ऐसे बैनर, पोस्टरों छपने वाली एजेंसियों को अनुमति पत्र और कितने दिनों तक यह बैनर लगेगा इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। इस आदेश के बाद मनपा ने यह नियम जारी किया है।

उपायुक्त जुम्मा प्यारेवाले ने इसको लेकर कहा कि, "मनपा द्वारा लगातार समय-समय पर बैठकों और नोटिस के जरिए जानकारी दी थी। लेकिन इसे किसी भी तरह से लागू नहीं किया गया है। मुद्रण एजेंसियों को नोटिस प्राप्त होने के बाद उक्त बैनर की अनुमति विपणन एवं लाइसेंसिंग विभाग से प्राप्त की जानी चाहिए और उपरोक्त बैनर, पोस्टर, बोर्डों को प्रकाशित करने से पहले उक्त बैनर पर प्रकाशक का नाम मुद्रित किया जाना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "मनपा क्षेत्र में बिना अनुमति के लगाए गए होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर आदि को हटाने के लिए महाराष्ट्र की संपत्ति को खराब होने से रोकने के लिए अधिनियम 1995 की धारा 3 और 4 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।"

शहर होगा अवैध होर्डिंग फ्री

मनपा के इस आदेश के बाद अब अवैध होर्डिंग फ्री होने में बड़ी सहायता मिलेगी। शहर के अंदर बड़ी संख्या में अवैध होर्डिंग लगाए जाते हैं। नेता के जन्मदिन हो, कोई त्योहार हो लोग बड़े-बड़े होर्डिंग चौरहो या प्रमुख स्थानों पर लगा देते हैं। वहीं शहर के कई व्यापारी प्रतिष्ठान भी प्रचार करने के लिए अवैध होर्डिंग लगा देते हैं। इससे एक तरफ जहाँ मनपा को राजस्व का नुकसान होता है, वहीं दूसरी तरफ शहर की सुंदरता भी बिगड़ती है।