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Amravati: अब पीछे बैठने वाले को भी पहनना पड़ेगा हेलमेट, पकडे जाने पर तीन महीने के लिए लाइसेंस होगा सस्पेंड


अमरावती: सड़क पर बिना हेलमेट पहनकर फर्राटे मारते हुए जाने वाले दो पहिया अब सावधान जो जाएँ। आरटीओ ने अब सामने के साथ पीछे बैठने वाले लोगों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। अगर अब ट्रैफिक पुलिस ने आप को पकड़ा तो न केवल हजार रूपये जुर्माना देना पड़ेगा। इसी के साथ तीन महीने के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड होगा। इस बात की घोषणा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आर टी गित्ते ने दी। 

आरटीओ अधिकारी ने कहा, "नए नियम आम लोगों के साथ-साथ जिले के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं, सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ कार्यालय आने वाले लोग भी शामिल होंगे।" उन्होंने आगे कहा, "यह नियम उक्त प्रतिष्ठान में आने वाले सभी दुपहिया सवारों के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, निजी प्रतिष्ठानों के अधिकारी व कर्मचारियों पर लागू होगा।"

दुपहिया वाहनों की दुर्घटना और मृत्यु दर जिले में सबसे अधिक है। इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट और महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स का प्रभावी क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 और 194 (डी) के अनुसार, भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार दोपहिया वाहन चालक और चार वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षात्मक हेलमेट का उपयोग करना अनिवार्य है।

एक मोटर साइकिल चालक जो एक सुरक्षात्मक हेलमेट नहीं पहनता है और पीछे बैठे व्यक्ति को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129/177,250 (1) और धारा 194 (3) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। 3 महीने। महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 की धारा 250 के अनुसार, राज्य राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़कों पर, 50 घन सेंटीमीटर से कम इंजन वाले मोपेड और पगड़ी पहनने वाले सिख समुदाय के व्यक्ति अपवाद होंगे। यह स्पष्ट किया गया है। कि उल्लंघन के मामले में, वह खुद के साथ-साथ प्रतिष्ठान के मुखिया जिसमें अपराध किया गया है, को उपरोक्त उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।