logo_banner
Breaking
  • ⁕ Yavatmal: ACB की बड़ी करवाई, रिश्वत लेते दो अधिकारी गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Amravati: अमरावती में दो धारदार तलवारें लेकर दहशत फैलाने वाले शख्स को पुलिस ने दबोचा ⁕
  • ⁕ Gondia: उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार के अस्थि कलश का गोंदिया में भावुक दर्शन, कोरणी घाट पर होगा अस्थि विसर्जन ⁕
  • ⁕ Bhandara:कांग्रेस को झटका, ओबीसी जिलाध्यक्ष शंकर राऊत ने भाजपा में किया प्रवेश ⁕
  • ⁕ Bhandara: किसानों का पटाखा फोड़ आंदोलन, धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने की मांग ⁕
  • ⁕ नई दिल्ली में दिवंगत अजित पवार की श्रद्धांजली सभा, सांसद प्रफुल्ल पटेल ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ में जल्दबाजी को लेकर दिया जवाब ⁕
  • ⁕ मनपा के अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस आक्रामक; मनपा के बाहर किया जोरदार आंदोलन, एक तरफा कार्रवाई का लगाया आरोप ⁕
  • ⁕ Akola: खुदको आईबी अधिकारी बताकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में घुसपैठ करने वाले आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत ⁕
  • ⁕ Yavatmal: मुलावा फाटा-सावरगाव रोड पर रोंगटे खड़े करने वाला हादसा, युवक का सिर 12 किमी तक टैंकर में रहा फंसा ⁕
  • ⁕ Amravati: वलगाव में खेत में किसान के साथ अज्ञात लोगों ने की मारपीट, डॉक्टरों की लापरवाही से किसान की मौत होने का आरोप ⁕
Amravati

Amravati: चचेरे भाई ने किया बलात्कार, अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा


अमरावती: जिला एवं सत्र न्यायाधीश (क्रमांक 4) आरवी तम्हानेकर की अदालत ने आरोपी भाई को 10 साल कठोर कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई। यह घटना 30 नवंबर 2017 को शेंदुरजनाघाट ठाणे की सीमा में सामने आई थी।

अदालत में दायर आरोप पत्र के अनुसार, पीड़ित 19 वर्षीय लड़की मई 2017 में अपने पिता के साथ अपने चाचा के घर गई थी। उसके पिता उसे उसके चाचा के पास छोड़कर गाँव लौट आये। जब वह अपने चाचा के साथ रह रही थी तो आरोपी चचेरे भाई ने उसके साथ बार-बार दुराचार किया। पीड़ित लड़की ने इस बारे में किसी को नहीं बताया, जबकि उसने घटना से बचने के लिए उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

इसी बीच पीड़िता गर्भवती हो गई। तो पीड़िता ने इस बारे में अपनी मां को बताया। जैसे ही इस बात की जानकारी पीड़िता के पिता को हुई तो उन्होंने आरोपी चचेरे भाई से अपनी बेटी से शादी करने के बारे में पूछा। लेकिन आरोपी चचेरे भाई और उसके पिता ने शादी से इनकार कर दिया। इससे परेशान पीड़िता ने 30 नवंबर 2017 को शेंदुरजनाघाट थाने में मामला दर्ज कराया।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। इस मामले में। आर। वी तम्हानेकर की अदालत में 10 गवाहों की गवाही की जांच की गई। गवाहों के साक्ष्य और सरकारी पक्ष की दलीलों पर गौर करें। आर। वी ताम्हणेकर की अदालत ने आरोपी पिता को 10 साल के कठोर कारावास, 10 हजार रुपये का जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई। सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कौस्तुभ एस। लैवेटे ने एक सफल तर्क दिया। विनोद बाभुलकर एक वकालत अधिकारी के रूप में काम करते थे।