logo_banner
Breaking
  • ⁕ केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, मुख्यमंत्री फडणवीस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए सहभागी ⁕
  • ⁕ गढ़चिरोली में 11 बड़े माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, माओवादिओं पर 68 लाख रुपये के थे इनाम ⁕
  • ⁕ Buldhana: कई हिस्सों में बेमौसम बारिश, तेज हवाओं के साथ कई जगह गिरे ओले, आम, केला, अंगूर के बागों को नुकसान ⁕
  • ⁕ Gadchiroli: अतिदुर्गम बंगाडी में केवल 24 घंटे में स्थापित किया गया नया पुलिस सहायता केंद्र ⁕
  • ⁕ सोलर ग्रुप ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का किया पहला सफल परीक्षण, 45 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले 24 रॉकेटों का परीक्षण ⁕
  • ⁕ Nagpur: एमआईडीसी में पिस्टल की नोक पर बार में लूट, कुख्यात अजीत सातपुते गैंग सहित 6 गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ मराठी भाषा नहीं पढ़ना स्कूलों को पड़ेगा भारी, ऐसे स्कूलों की मान्यता होगी रद्द; मंत्री दादा भूसे का ऐलान ⁕
  • ⁕ Ramtek: नवरगांव स्थित टूरिस्ट ढ़ाबा के कुक की छह माह बाद मिली लाश, पुलिस ने ढ़ाबे के 4 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Wardha: आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, हजारों टन अवैध गेहूं-चावल जब्त, बजरंग दल की सतर्कता से गोदाम सील ⁕
  • ⁕ Amravati: वलगाव में खेत में किसान के साथ अज्ञात लोगों ने की मारपीट, डॉक्टरों की लापरवाही से किसान की मौत होने का आरोप ⁕
Amravati

Amravati: बोगस खाद बिक्री का भंडाफोड़, आठ कृषि केंद्रों के उर्वरक लाइसेंस रद्द, पांच को चेतावनी


अमरावती: रासायनिक उर्वरकों की बिक्री में अनियमितता के मामले में आठ कृषि केंद्रों के उर्वरक लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिए गए। यह कार्रवाई बुधवार को जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी एवं लाइसेंसिंग अधिकारी राहुल सातपुते ने की। मुख्य वितरक का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया। साथ ही पांच कृषि केंद्र चालकों को चेतावनी दी गई है।

जिले में रासायनिक खाद के बदले 50 लाख की मिट्टी बेचने का कृषि विभाग ने भंडाफोड़ किया है। मुख्य वितरक मंदार एग्रो सर्विसेज द्वारा रामा फर्टिसेम फर्टिलाइजर कंपनी के पास आईएफएमएस सिस्टम पर आईडी नंबर नहीं होने के बावजूद छह तहसीलों में 12 खुदरा विक्रेताओं को उर्वरक बेचे गए। इसलिए एसएओ राहुल सातपुते ने पहले ही इस विक्रेता का उर्वरक लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया।

बिना पीओएस मशीन के यह खाद बेचने वाले 12 कृषि केंद्रों को नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि रामा फर्टिसेम कंपनी का उर्वरक 'ओ' फार्म लाइसेंस में शामिल नहीं है और इस उर्वरक की बिक्री संबंधित कृषि केंद्र से बिना पीओएस मशीन के की गई थी।

इस बीच किसानों का नुकसान होने पर पांच केंद्र संचालकों ने खाद की रकम वापस कर दी। इसलिए इन केंद्रों को चेतावनी दी गई है। जबकि आठ अन्य केंद्रों का लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है।

तिवसा तहसील में नीलेश कृषी केंद्र (मारडा), भामकर कृषी केंद्र (शिवणगाव), गणेश कृषी केंद्र (तिवसा), सावरकर कृषी केंद्र (तिवसा), याशिवाय खंडेश्वर कृषी केंद्र (नांदगाव खं), शुभम कृषी केंद्र (मंगरूल च), अमोल कृषी केंद्र (रिद्धपूर) व राऊत कृषी केंद्र (चांदूर रेल्वे), इन केंद्रों का उर्वरक बिक्री लाइसेंस 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया।