Amravati: बोगस खाद बिक्री का भंडाफोड़, आठ कृषि केंद्रों के उर्वरक लाइसेंस रद्द, पांच को चेतावनी

अमरावती: रासायनिक उर्वरकों की बिक्री में अनियमितता के मामले में आठ कृषि केंद्रों के उर्वरक लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिए गए। यह कार्रवाई बुधवार को जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी एवं लाइसेंसिंग अधिकारी राहुल सातपुते ने की। मुख्य वितरक का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया। साथ ही पांच कृषि केंद्र चालकों को चेतावनी दी गई है।
जिले में रासायनिक खाद के बदले 50 लाख की मिट्टी बेचने का कृषि विभाग ने भंडाफोड़ किया है। मुख्य वितरक मंदार एग्रो सर्विसेज द्वारा रामा फर्टिसेम फर्टिलाइजर कंपनी के पास आईएफएमएस सिस्टम पर आईडी नंबर नहीं होने के बावजूद छह तहसीलों में 12 खुदरा विक्रेताओं को उर्वरक बेचे गए। इसलिए एसएओ राहुल सातपुते ने पहले ही इस विक्रेता का उर्वरक लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया।
बिना पीओएस मशीन के यह खाद बेचने वाले 12 कृषि केंद्रों को नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि रामा फर्टिसेम कंपनी का उर्वरक 'ओ' फार्म लाइसेंस में शामिल नहीं है और इस उर्वरक की बिक्री संबंधित कृषि केंद्र से बिना पीओएस मशीन के की गई थी।
इस बीच किसानों का नुकसान होने पर पांच केंद्र संचालकों ने खाद की रकम वापस कर दी। इसलिए इन केंद्रों को चेतावनी दी गई है। जबकि आठ अन्य केंद्रों का लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है।
तिवसा तहसील में नीलेश कृषी केंद्र (मारडा), भामकर कृषी केंद्र (शिवणगाव), गणेश कृषी केंद्र (तिवसा), सावरकर कृषी केंद्र (तिवसा), याशिवाय खंडेश्वर कृषी केंद्र (नांदगाव खं), शुभम कृषी केंद्र (मंगरूल च), अमोल कृषी केंद्र (रिद्धपूर) व राऊत कृषी केंद्र (चांदूर रेल्वे), इन केंद्रों का उर्वरक बिक्री लाइसेंस 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया।

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