logo_banner
Breaking
  • ⁕ Washim: समृद्धि महामार्ग पर बड़ा हादसा, तेजरफ्तार कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराई; दो विदेशी नागरिकों की मौत ⁕
  • ⁕ नागपुर महामोर्चे से घबराई भाजपा, भुजबल उनके आदेश पर कर रहे मुझ पर हमला: विजय वडेट्टीवार का तीखा पलटवार ⁕
  • ⁕ नागपुर में भारी बारिश से 87 हजार हेक्टेयर फसल बर्बाद, एक लाख किसान प्रभावित; प्रशासन ने 114.64 करोड़ की क्षति रिपोर्ट सरकार को सौंपी ⁕
  • ⁕ दिसंबर से शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी पीएम ई-बस; 9 मीटर लंबी हरे रंग की मिडी बसें, ग्रीन सिटी की अवधारणा को मिलेगी रफ्तार ⁕
  • ⁕ छगन भुजबल समाज के 'पितातुल्य', सार्वजनिक अपमान न करें: तायवाड़े ने की वडेट्टीवार पर दिए बयान की निंदा ⁕
  • ⁕ नागपुर शहर के फूल बाजार में खरीददारों की लगी भीड़, गेंदा और कमल की रिकॉर्ड तोड़ मांग ⁕
  • ⁕ एसटी कर्मियों को दिवाली भेंट: 6,000 बोनस और 12,500 अग्रिम, वेतन बकाया हेतु सरकार 65 करोड़ मासिक फंड देगी ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Amravati

Amravati: बोगस खाद बिक्री का भंडाफोड़, आठ कृषि केंद्रों के उर्वरक लाइसेंस रद्द, पांच को चेतावनी


अमरावती: रासायनिक उर्वरकों की बिक्री में अनियमितता के मामले में आठ कृषि केंद्रों के उर्वरक लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिए गए। यह कार्रवाई बुधवार को जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी एवं लाइसेंसिंग अधिकारी राहुल सातपुते ने की। मुख्य वितरक का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया। साथ ही पांच कृषि केंद्र चालकों को चेतावनी दी गई है।

जिले में रासायनिक खाद के बदले 50 लाख की मिट्टी बेचने का कृषि विभाग ने भंडाफोड़ किया है। मुख्य वितरक मंदार एग्रो सर्विसेज द्वारा रामा फर्टिसेम फर्टिलाइजर कंपनी के पास आईएफएमएस सिस्टम पर आईडी नंबर नहीं होने के बावजूद छह तहसीलों में 12 खुदरा विक्रेताओं को उर्वरक बेचे गए। इसलिए एसएओ राहुल सातपुते ने पहले ही इस विक्रेता का उर्वरक लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया।

बिना पीओएस मशीन के यह खाद बेचने वाले 12 कृषि केंद्रों को नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि रामा फर्टिसेम कंपनी का उर्वरक 'ओ' फार्म लाइसेंस में शामिल नहीं है और इस उर्वरक की बिक्री संबंधित कृषि केंद्र से बिना पीओएस मशीन के की गई थी।

इस बीच किसानों का नुकसान होने पर पांच केंद्र संचालकों ने खाद की रकम वापस कर दी। इसलिए इन केंद्रों को चेतावनी दी गई है। जबकि आठ अन्य केंद्रों का लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है।

तिवसा तहसील में नीलेश कृषी केंद्र (मारडा), भामकर कृषी केंद्र (शिवणगाव), गणेश कृषी केंद्र (तिवसा), सावरकर कृषी केंद्र (तिवसा), याशिवाय खंडेश्वर कृषी केंद्र (नांदगाव खं), शुभम कृषी केंद्र (मंगरूल च), अमोल कृषी केंद्र (रिद्धपूर) व राऊत कृषी केंद्र (चांदूर रेल्वे), इन केंद्रों का उर्वरक बिक्री लाइसेंस 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया।