Amravati: साइलेंट जोन में न फोड़े पटाखे: पुलिस आयुक्त

अमरावती: पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी ने निर्देश दिया कि दिवाली त्योहार मनाते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, तेज आवाज वाले और रासायनिक पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, जो मानव अंगों फेफड़े, आंख, कान के लिए हानिकारक हैं और हवा को प्रदूषित करते हैं। विस्फोटकों एवं पैकेजों के चिन्हांकन सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये। पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए अस्थायी दुकानों से संबंधित नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
आग के खतरे से सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिए। ध्वनि प्रदूषण अध्यादेश में जारी निर्देशों और प्रतिबंधों के अनुसार शांत क्षेत्रों में जैसे अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्र, शैक्षणिक संस्थान परिसर। इसके अलावा अन्य शांति क्षेत्रों में कम से कम 100 मीटर की दूरी पर पटाखे फोड़ना और आतिशबाजी करना प्रतिबंधित है। इसके साथ ही शहर में पुलिस बंदोबस्त किया गया है।

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