Amravati: जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग ऑडिट में 25 बिंदुओं पर आपत्ति, खुलासा प्रस्तुत करने का आदेश
अमरावती: अमरावती जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में दवाओं और सब्सिडी के खर्च में ऑडिट अधिकारियों ने अनियमितता की सूचना दी है. महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति लेखा संहिता 1968 के नियम 209 के अनुसार, रजिस्टर में कोई मिलान नहीं है। ऐसे विभिन्न 25 बिंदुओं पर ऑडिट में आपत्तियां दर्ज की गई हैं। ऐसे में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग चर्चा में आ गया है.
प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग का ऑडिट लेखा विभाग द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-2022 में लेखापरीक्षा में जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग द्वारा औषधीय सामग्री की आपूर्ति करने, निविदा प्रक्रिया को सही तरीके से लागू नहीं करने, खरीदी गई दवाओं की गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट नहीं होने की बात सामने आई है.
दवा खरीदते समय 80 प्रतिशत राशि आपूर्ति के बाद तथा 20 प्रतिशत राशि निरीक्षण के बाद भुगतान करना होता है, सौ प्रतिशत राशि का एकमुश्त भुगतान करना, कोविड में खरीदी गई दवाओं को खरीदते समय नियमों का पालन न करना, साहित्य की खरीद, वाहन का पंजीकरण न कराना, कोई वाहन लाइसेंस नहीं, ऐसे विभिन्न निधियों की तकनीकी स्वीकृति, नियम एवं शर्तों का उल्लंघन, निर्देशित अपीलों की उपेक्षा, लागत और टेंडर प्रक्रिया में विसंगति।
ऑडिटर ने स्वास्थ्य विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में पंचायत स्तर पर सप्लायरों को बिल का भुगतान नहीं होने जैसे कई मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कराया है। चूंकि 25 बिंदुओं पर आपत्तियां हैं, इसलिए लागत करोड़ों में है। स्वास्थ्य विभाग पर पहले से ही कई तरह के आरोप लगते रहे हैं।
इसी तरह अब इस ऑडिट में आपत्तियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग फिर से मुश्किल में है। इसलिए संभावना है कि मौजूदा अधिकारियों पर ही यह जिम्मेदारी तय की जायेगी।
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