राणा दंपत्ति को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, कार्रवाई के आदेश पर लगाई रोक

अमरावती: बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने बॉम्बे सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए कार्रवाई आदेश पर रोक लगा दी है. राणा दंपत्ति को यह राहत 'मातोश्री' के बाहर किए गए हनुमान चालीसा पाठ के मामले में दी गई है.
निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने मातोश्री मामले के बाहर हनुमान चालीसा पाठ के आरोप को रद्द करने के लिए बॉम्बे सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने विशेष सत्र न्यायालय को 21 फरवरी को अगली सुनवाई तक आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू नहीं करने का भी निर्देश दिया। राणा ने दावा किया कि एफआईआर दर्ज होने से पहले की गई गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया.
अमरावती के निर्दलीय विधायक रवि राणा और सांसद पत्नी नवनीत ने महा विकास अघाड़ी सरकार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी।
मुंबई पुलिस ने कानून-व्यवस्था तोड़ने के आरोप में मुंबई में दाखिल हुए राणा दंपत्ति को सीआरपीसी की धारा 192 के तहत नोटिस जारी किया था. पुलिस के नोटिस के बावजूद मीडिया में भड़काऊ बयान देने वाले राणा दंपत्ति के खिलाफ मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए, 34, 37 के साथ मुंबई पुलिस अधिनियम 135 के तहत मामला दर्ज किया है।

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