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Amravati: राज्य सरकार गरीब, जरूरतमंद कैदियों की जमानत में मदद करेगी, मुहैया कराएगी धनराशि, निगरानी समिति का हुआ गठन


अमरावती: सरकार जेलों में बंद उन गरीब जरूरतमंद कैदियों की जमानत में मदद करने जा रही है, जिन्हें अपने किए गए गलत काम के प्रायश्चित के लिए न्यायालय के आदेश के अनुसार सजा काट रहे हैं। तदनुसार, राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है और केंद्र सरकार की तर्ज पर इसके लिए राज्य के बजट में धन आवंटित किया जाएगा। सामाजिक रूप से बंदियों के लिए यह गतिविधि प्रदेश में लागू होने जा रही है।

17 फरवरी, 2023 को विदर्भ जेलों में कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए पंजीकृत संगठन वरहाद विकास संस्था के धनानंद नागदिवे ने एक बयान के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सांसद डॉ अनिल बोंडे को कैदियों से जुड़े मुद्दों और समस्याओं के समाधान के लिए सूचित किया। 

बयान में कहा गया कि कैदी राज्य की जेलों में बंद हैं, लेकिन जमानत मिलने के बावजूद उन्हें जमानत नहीं मिल पाती क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं. बयां में अनुरोध किया गया कि राज्य सरकार ऐसे गरीब और जरूरतमंद कैदियों के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर मदद करे, जिन्हें जमानत मिल चुकी है.

तदनुसार, गृह विभाग के उप सचिव विनायक चव्हाण ने गरीब और जरूरतमंद कैदियों की जमानत की समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा छह सदस्यीय निगरानी समिति के गठन के संबंध में 13 सितंबर, 2023 को एक सरकारी आदेश जारी किया है.

छह सदस्यीय निगरानी समिति का गठन

राज्य सरकार ने गरीब एवं जरूरतमंद कैदियों की जमानत की समस्या के समाधान के लिए गृह विभाग के अपर सचिव/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में छह सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया गया है. इसमें सदस्य सचिव के रूप में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जेल प्रशासन, कानून और न्याय विभाग के प्रमुख सचिव, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव, बॉम्बे उच्च न्यायालय के महानिदेशक और गृह विभाग के उप सचिव सदस्य के रूप में शामिल हैं।