logo_banner
Breaking
  • ⁕ नाना पटोले की भाजपा में होगी वापसी! विधायक परिणय फुके ने किया बड़ा दावा; चर्चाओं का बजार हुआ गर्म ⁕
  • ⁕ महाराष्ट्र में जल संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी जलस्रोतों का पानी पीने के लिए किया आरक्षित ⁕
  • ⁕ संवैधनिक संस्थाओ के खिलाफ अविश्वास पैदा करना चाहता है विपक्ष, मुख्यमंत्री फडणवीस बोले- देश में वामपंथी शासन लाना चाहते हैं राहुल गांधी ⁕
  • ⁕ देऊळगांव राजा में दो गुटों में खूनी संघर्ष, नगरसेवक समेत दो की मौत; पुलिस स्टेशन के सामने हुआ बवाल ⁕
  • ⁕ मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे में मतभेद! विजय वडेट्टीवार ने किया बड़ा दावा, मंत्री जायसवाल ने कांग्रेस नेता को दी सधी हुई सलाह ⁕
  • ⁕ त्योहारों पर नागपुर और न्यू अमरावती के यात्रियों को बड़ी राहत, मध्य रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें ⁕
  • ⁕ Chandrapur: चंद्रपुर का राजा’ गणेश मंडल पर रामनगर पुलिस थाने में FIR ⁕
  • ⁕ Amravati: अमरावती में शिवसेना यूबीटी ने निकाला मार्च, कर्जमाफी सहित 1 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद देने की मांग ⁕
  • ⁕ Yavatmal: वणी में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत ⁕
  • ⁕ Nagpur: ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचे ASI रविंद्र कोकांडे की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत ⁕
Nagpur

सरकार ने HSRP नंबर प्लेट लगाने की तारीख बढ़ाई, अब 30 नवंबर तक लग सकेंगी; चौथी बार बढ़ी डेट


नागपुर: महाराष्ट्र में वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, जिससे वाहन मालिकों को इस अनिवार्यता का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। इससे पहले, एचएसआरपी प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 15 अगस्त थी। 

महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया है। पहले यह डेडलाइन 15 अगस्त 2025 थी। यह चौथी बार है जब समय सीमा में बढ़ोतरी की गई है।

इस फैसले से राज्य के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। राज्य में अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत कुल 2.54 करोड़ वाहनों में से अब तक सिर्फ 49.9 लाख (करीब 20%) पर ही HSRP लगी है। लगभग 10% वाहन मालिकों ने शुल्क तो जमा कर दिया है लेकिन प्लेट लगना बाकी है, जबकि करीब 70% वाहन अभी भी बिना HSRP के हैं।

केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर नई छेड़छाड़-रोधी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। HSRP विशेष एल्युमिनियम से बनी होती है, जिसमें यूनिक सीरियल नंबर, होलोग्राम और लेज़र-कोडेड स्थायी पहचान होती है। इसका उद्देश्य चोरी की रोकथाम और वाहन पहचान को आसान बनाना है।

वाहन मालिकों की सुविधा के लिए राज्यभर में समर्पित HSRP फिटमेंट केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके और अंतिम समय में भीड़ से बचा जा सके। परिवहन विभाग ने अपील की है कि वाहन मालिक नई समयसीमा का इंतजार न करें और समय रहते HSRP लगवाकर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करें।