logo_banner
Breaking
  • ⁕ Amravati: माँ के अंधे प्यार का एक अजीबोगरीब अंत; प्रेमी के साथ मिलकर की बेटे की हत्या, पुलिस ने 24 घंटे चार को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ नागपुर में ओबीसी समाज का महामोर्चा, वडेट्टीवार ने तैयारियों का लिया जायजा, महायुति सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप ⁕
  • ⁕ Yavatmal: सोनुरली आश्रम स्कूल के पास बाघ के हमले में गाय की मौत, ग्रामीणों में दहशत का माहौल ⁕
  • ⁕ Akola: अकोला पुलिस ने किया 226 किलोग्राम गांजा नष्ट, 11 मामलों में जब्त किया गया था नशीला पदार्थ ⁕
  • ⁕ Amravati: 15 अक्टूबर से खुलेंगे कपास खरीद केंद्र, कपास किसान ऐप पर पंजीकरण आवश्यक ⁕
  • ⁕ नागपुर ज़िले की 11 नगर परिषदों में अध्यक्षों का आरक्षण घोषित, बूटीबोरी एससी तो कामठी में सामन्या वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ विदर्भ की 71 नगर परिषदों में अध्यक्ष पदों का हुआ बंटवारा, जानिए किस वर्ग के नाम हुआ कौन-सा शहर! ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Nagpur

सरकार ने HSRP नंबर प्लेट लगाने की तारीख बढ़ाई, अब 30 नवंबर तक लग सकेंगी; चौथी बार बढ़ी डेट


नागपुर: महाराष्ट्र में वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, जिससे वाहन मालिकों को इस अनिवार्यता का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। इससे पहले, एचएसआरपी प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 15 अगस्त थी। 

महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया है। पहले यह डेडलाइन 15 अगस्त 2025 थी। यह चौथी बार है जब समय सीमा में बढ़ोतरी की गई है।

इस फैसले से राज्य के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। राज्य में अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत कुल 2.54 करोड़ वाहनों में से अब तक सिर्फ 49.9 लाख (करीब 20%) पर ही HSRP लगी है। लगभग 10% वाहन मालिकों ने शुल्क तो जमा कर दिया है लेकिन प्लेट लगना बाकी है, जबकि करीब 70% वाहन अभी भी बिना HSRP के हैं।

केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर नई छेड़छाड़-रोधी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। HSRP विशेष एल्युमिनियम से बनी होती है, जिसमें यूनिक सीरियल नंबर, होलोग्राम और लेज़र-कोडेड स्थायी पहचान होती है। इसका उद्देश्य चोरी की रोकथाम और वाहन पहचान को आसान बनाना है।

वाहन मालिकों की सुविधा के लिए राज्यभर में समर्पित HSRP फिटमेंट केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके और अंतिम समय में भीड़ से बचा जा सके। परिवहन विभाग ने अपील की है कि वाहन मालिक नई समयसीमा का इंतजार न करें और समय रहते HSRP लगवाकर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करें।