logo_banner
Breaking
  • ⁕ अमित ठाकरे ने आत्महत्या करने वाली छात्रा आकांशा चतुर्वेदी के परिजनों से की मुलाकात, दिया हर संभव मदद का भरोसा; सीएम देवेंद्र फडणवीस किया प्रहार ⁕
  • ⁕ महायुति सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, किसान कर्जमाफी योजना की दूसरी किस्त जारी; दो चरणों में 12.58 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ ⁕
  • ⁕ ईद-ए-मिलाद से पहले नागपुर पुलिस अलर्ट मोड पर, परिमंडल-4 में दंगा काबू के लिए की गई रिहर्सल और रूट मार्च ⁕
  • ⁕ Amravati: शहर के 90 अस्पतालों को नवीनीकरण के निर्देश, नगर पालिका के बार-बार नोटिस देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Buldhana: बुलढाणा जिला बैंक में 'सहकार' पैनल की जीत, 21 में से 19 सीटें जीती ⁕
  • ⁕ छात्रों की गूंज पर सियासत तेज, मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया राहुल गांधी का ‘री-लॉन्च कार्यक्रम; छात्रों और इंफ्लुएंसर्स को पैसे देकर बुलाने का किया दावा ⁕
  • ⁕ Akola: महीने भर से बारिश की बेरुखी से सोयाबीन की फसल पर संकट, उत्पादन में 50% से अधिक गिरावट की आशंका ⁕
  • ⁕ Chandrapur: मुस्लिम युवती ने किया श्रीमद्भगवद्गीता का उर्दू अनुवाद, 3 महीने में पूरा किया अनोखा कार्य ⁕
  • ⁕ Nagpur: शराब को लेकर पति-पत्नी में हुआ विवाद, महिला की जान गई; पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Nagpur: 8 साल की बच्ची से कोच ने की छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी कोच को किया गिरफ्तार ⁕
Chandrapur

Chandrapur: चंद्रपुर शहर में फिक्स होर्डिंग्स और इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य, अन्यथा होगी कार्रवाई


चंद्रपुर: शहर में विज्ञापन के लिए लगाई गई फिक्स होर्डिंग्स और उन्हें जिस इमारत पर लगाया गया है। उनके सुरक्षित होने की बात को ध्यान में रखते हुए चंद्रपुर महानगर पालिका ने सख्त कदम उठाने की शुरुआत कर दी है। मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक फिक्स होर्डिंग और संबंधित इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य है।

पिछले कुछ वर्षों में बारिश के मौसम के दौरान तेज आंधी-तूफानों में कई बार होर्डिंग्स गिरने से गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं। कुछ मामलों में जान-माल का भारी नुकसान भी हुआ है। ऐसे संभावित खतरों को देखते हुए हर साल फिक्स होर्डिंग्स और इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाता है। 

महानगर पालिका द्वारा अधिकृत पैनल में शामिल मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ अभियंताओं से यह ऑडिट करवा कर अहवाल (रिपोर्ट) मनपा को सौंपना अनिवार्य किया गया है। निर्धारित समयसीमा में यदि रिपोर्ट नहीं दी गई, तो संबंधित होर्डिंग और इमारत मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी स्पष्ट चेतावणी मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल ने दी है।