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Maharashtra

संजय राउत का बाहर आने का रास्ता हुआ साफ़, हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका की खारिज


मुंबई: शिवसेना सांसद और पात्र चॉल घोटाले मामले में जेल में बंद संजय राऊत के बाहर आने का रास्ता साफ़ हो गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के उस याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमें पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत के इस आदेश के बाद राऊत जेल से बाहर का रास्ता पूरी तरह साफ़ हो गया है। इसके पहले एमपीएमएलए कोर्ट ने भी ईडी की याचिका  ख़ारिज कर दी थी। राऊत 102 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। 

स्वागत की शुरू हुई तैयारियां

अदालत से जमानत मिलते ही राउत के आवास पर स्वागत की तैयारी शुरू हो गई है। परिवार ने राउत जा जंगी स्वागत करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत पुरे घर को लाइटों से सजाने का काम शुरू कर दिया है। इसी के साथ पुरे घर और उसके बाहर एलईडी लाइट लगाई गई है।

वहीं राउत के छोटे के भाई अनिल राउत ने ख़ुशी जताई। इस दौरान उनके आंसू भी निकल गया। निर्णय पर बोलते हुए कहा, "ये खुशी के आंसू हैं। आज से हमारी दिवाली शुरू हो रही है। सत्यमेव जयते! हमें 100% विश्वास था कि (उन्हें रिहा कर दिया जाएगा), उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सब जानबूझकर किया गया।"

31 जुलाई को किया था गिरफ्तार 

संजय राउत को मेल घोटाला मामले में 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें ईडी की हिरासत में रखा गया था। संजय राउत की जमानत के लिए कई दिनों से प्रयास चल रहे थे। अंतत: विशेष पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने उसे दो लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।