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Maharashtra

नकली पनीर या चीज का उपयोग करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, मंत्री नरहरि झिरवाल ने किया ऐलान


मुंबई: खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवल ने कहा है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा नकली पनीर या चीज का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मंत्री नरहरी झिरवल ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यापारी पनीर जैसे नकली उत्पाद बेचते पाया गया तो उसके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

झिरवल ने कहा कि पनीर एक पसंदीदा खाद्य पदार्थ है और बाजार में इसकी भारी मांग है। पनीर का क्रेज विशेष रूप से छोटे बच्चों में अधिक है। हालांकि, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की जांच में पाया गया है कि कुछ स्थानों पर नकली पनीर या 'पनीर एनालॉग' का उपयोग करके उपभोक्ताओं को धोखा दिया जा रहा है।

इस तरह से उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले पनीर विक्रेताओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के साथ-साथ 2011 और 2022 के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2020 के अनुसार उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों के सभी अवयवों एवं पोषण मूल्यों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

रेस्तरां, होटल, कैटरर्स और फास्ट फूड विक्रेताओं के लिए अपने मेनू कार्ड, डिस्प्ले बोर्ड और ऑर्डर मशीनों पर सटीक जानकारी देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि यह पाया गया कि रेस्तरां, होटल और फास्ट फूड संचालक ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं।