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Maharashtra

अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत-सर्वोच्च अदालत ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई किये जाने का हाईकोर्ट को दिया निर्देश


मुंबई- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट ने  राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर तुरंत सुनवाई और फैसला करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि अनिल देशमुख की जमानत याचिका 21 मार्च से लंबित है। जिस पर सुनवाई होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा “जमानत आवेदन दर्ज करने वाले किसी भी व्यक्ति की जायज उम्मीद होती है कि उसकी याचिका का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। पीठ ने यह भी कि कहा, "जमानत याचिका लंबित रहना अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकार के साथ असंगत है।"इसलिए  याचिका पर इसी हफ्ते सुनवाई हो और इस पर तुरंत फैसला लिया जाएगा।"

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट में एन जे जामदार के समक्ष मामले की सुनवाई चल रही है. अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।