60 GSM से मोटी नॉन ओवन फेब्रिक बैग से प्रतिबंध हटा, पर्यावरण विभाग ने जारी किया आदेश

नागपुर: राज्य सरकार ने 60 GSM से अधिक मोटाई वाले नॉन ओवन बैग के उत्पादन और बिक्री पर लगी रोक को हटा ली है। इस संबंध में राज्य सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने इस निर्णय के बाद बंदी और कोरोना के कारण ठप पड़ी इस इंडस्ट्री को एक बार फिर बूस्टर मिलने की उम्मीद है।
ज्ञात हो कि, 23 मार्च 2018 में उस समय की सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के साथ नोन वोवेन फ़ैब्रिक्स को भी सिंगल यूज प्लास्टिक के दायरे में ला दिया था। इसके बाद इसके बेचने और बनाने पर प्रतिबंध लग गया था।
लगातार कर रहे थे प्रतिबंध हटाने की मांग
पिछले कई महीनों से पस्टिक व्यापारी राज्य सरकार ने लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा रहे थे। इस कारोबार से जुड़े व्यापारीयो ने सरकार से नोन वोवेन फ़ैब्रिक्स को मल्टी यूज का हवाला देकर कई दफा निवेदन दिया। इस बीच बीते 25 नवंबर को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित तज्ञ कमेटी ने 60 GSM से मोटी नॉन ओवन फैब्रिक बैग को प्रतिबंधित की श्रेणी से हटाने का निर्णय लिया।
हाई कोर्ट में भी पहुंचा था मामला
राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कारोबारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। इस दौरान व्यापारियों ने सिपेट की रिपोर्ट को जमा किया था। जिसमें नोन वोवेन फैब्रिक पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है ऐसा दावा किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि, 60 GSM से अधिक मोटाई के फैब्रिक को एक से ज़्यादा बार उपयोग किया जा सकता है। अदालत ने कारोबारियों की दलीलों को मानते हुए अधिकारियों से प्रतिबंध हटाने पर विचार करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे।
कारोबारियों को राहत का माहौल
नागपुर समेत पुरे महाराष्ट्र में इस क्षेत्र से जुड़े कई छोटे-बड़े उद्योग है। राज्य के 6 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। प्रतिबंध लगने के बाद इन लोगों के सामने रोजगार और भूखे मरने की नौबत आ गई थी। सरकार के इस निर्णय अब कारोबारियों को हर्ष का माहौल है। प्रतिबंध हटने के बाद एक बार पुनः इस उद्योग के अच्छे दिन आने की आशा जताई जा रही है।

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