logo_banner
Breaking
  • ⁕ सैंड इस्तेमाल को बढ़ावा देने राज्य में नई पॉलिसी लागू; राजस्वमंत्री बावनकुले ने की घोषणा, शर्तें तोड़ने पर लाइसेंस होगा रद्द ⁕
  • ⁕ लावणी पर थिरकी एनसीपी अजित पवार गुट! पार्टी कार्यालय के भीतर नाच-गाने पर बवाल, आलाकमान ने अध्यक्ष अहिरकर से माँगा स्पष्टीकरण ⁕
  • ⁕ Buldhana: कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पर फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर वसूली, दो ऑनलाइन सेंटरों पर छापा, लेबर विभाग की बड़ी कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Saoner: सावनेर के चंपा शिवार में सड़ी-गली हालत में मिला शव, खापरखेड़ा से गुमशुदा व्यक्ति की हुई पहचान ⁕
  • ⁕ Buldhana: जिले में बेमौसम बारिश ने दी दस्तक, कटाई के सीजन में फसलों को भारी नुकसान का खतरा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: केसला घाट इलाके में बाघ ने बाइक सवार पर किया हमला, लोगों में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Amravati: कमुंजा फाटा के पास तेज़ रफ़्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Nagpur

आज से शहर में नहीं मिलेगा निजी बसों को प्रवेश, त्यौहारों को देखते डीसीपी लोहित मतानी ने दिया आदेश


नागपुर: नागपुर शहर में बढ़ती यातायात भीड़, प्रदूषण और दुर्घटनाओं का संभावित खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए, परिवहन विभाग ने बुधवार, 13 अगस्त से शहर की सीमा में निजी ट्रैवल्स बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का एक बड़ा फैसला लिया है। निजी बस चालक शहर की सीमा के किसी भी हिस्से से यात्रियों को न तो उतार सकेंगे और न ही ले जा सकेंगे। निजी ट्रैवल्स बस चालक शहर के अंदर अपनी बसें तब तक पार्क नहीं कर सकेंगे जब तक उनके पास अपनी जगह न हो।"

गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अगले एक महीने तक निजी ट्रैवल्स बस चालकों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।" शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के कारण सड़कों की चौड़ाई पहले ही कम हो गई है। इसके कारण यातायात की भीड़ बढ़ रही है। दैनिक यात्रियों को सुबह और शाम धीमी यातायात और भीड़भाड़ का सामना करना पड़ रहा है।"

निजी ट्रैवल एजेंसियों द्वारा अनधिकृत पिक-अप और ड्रॉप के कारण भीड़भाड़, वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। यातायात पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, वर्तमान में शहर में विभिन्न रूटों पर प्रतिदिन 642 निजी ट्रैवल बसें चलती हैं। केवल उन्हीं ट्रैवल कंपनियों को शहर में प्रवेश की अनुमति होगी जिनके पास अपनी पार्किंग व्यवस्था है।

बाकी कंपनियों को अपनी बसें अंदरूनी घुमावदार सड़कों पर पार्क करनी होंगी। निजी बस चालकों के पास वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए 7 दिन का समय है। अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।