आज से शहर में नहीं मिलेगा निजी बसों को प्रवेश, त्यौहारों को देखते डीसीपी लोहित मतानी ने दिया आदेश

नागपुर: नागपुर शहर में बढ़ती यातायात भीड़, प्रदूषण और दुर्घटनाओं का संभावित खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए, परिवहन विभाग ने बुधवार, 13 अगस्त से शहर की सीमा में निजी ट्रैवल्स बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का एक बड़ा फैसला लिया है। निजी बस चालक शहर की सीमा के किसी भी हिस्से से यात्रियों को न तो उतार सकेंगे और न ही ले जा सकेंगे। निजी ट्रैवल्स बस चालक शहर के अंदर अपनी बसें तब तक पार्क नहीं कर सकेंगे जब तक उनके पास अपनी जगह न हो।"
गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अगले एक महीने तक निजी ट्रैवल्स बस चालकों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।" शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के कारण सड़कों की चौड़ाई पहले ही कम हो गई है। इसके कारण यातायात की भीड़ बढ़ रही है। दैनिक यात्रियों को सुबह और शाम धीमी यातायात और भीड़भाड़ का सामना करना पड़ रहा है।"
निजी ट्रैवल एजेंसियों द्वारा अनधिकृत पिक-अप और ड्रॉप के कारण भीड़भाड़, वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। यातायात पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, वर्तमान में शहर में विभिन्न रूटों पर प्रतिदिन 642 निजी ट्रैवल बसें चलती हैं। केवल उन्हीं ट्रैवल कंपनियों को शहर में प्रवेश की अनुमति होगी जिनके पास अपनी पार्किंग व्यवस्था है।
बाकी कंपनियों को अपनी बसें अंदरूनी घुमावदार सड़कों पर पार्क करनी होंगी। निजी बस चालकों के पास वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए 7 दिन का समय है। अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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