भारी वाहनों की शहर में एंट्री को मिली सशर्त राहत, ट्रैफिक पुलिस ने नया आदेश किया जारी

नागपुर: शहर पुलिस के ट्रैफिक विभाग ने भारी वाहनों के शहरी सीमा में प्रवेश को लेकर जारी अधिसूचना में संशोधन किया है। ट्रक मालिकों की मांग पर डीसीपी ट्रैफिक लोहित मतानी ने नया आदेश जारी करते हुए दोपहर में सीमित समय के भारी वाहनों को शहर में एंट्री के लिए राहत दी है।
ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए गए नए आदेश के अनुसार अब भारी वाहन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक शहरी सीमा में प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि, उनकी अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। डीसीपी मतानी ने बताया कि कई ट्रक मालिक शॉर्टकट लेने या टोल टैक्स बचाने के लिए शहर के रास्तों से गुजरने लगे हैं, जबकि उनका शहर में कोई काम नहीं होता। ऐसे में केवल उन्हीं वाहनों को प्रवेश मिलेगा जिनका कार्य नागपुर में है। इसके लिए ट्रक मालिकों को ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर वाहन का विवरण भेजना होगा। पुलिस की अनुमति मिलने के बाद ही वाहन शहर में प्रवेश कर पाएंगे।
आदेश के अनुसार सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही वाहन भी अस्थायी रूप से जब्त किया जाएगा। वहीं, एमआईडीसी क्षेत्र में खाली वाहन होने की स्थिति में उन्हें शाम 4 बजे से 6 बजे तक शहर से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। यह संशोधित अधिसूचना अगले आदेश तक लागू रहेगी।
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