शिंदे गुट के समर्थक और रामटेक से सांसद कृपाल तुमाने को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

नागपुर- रामटेक के सांसद कृपाल तुमाने को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है.यह नोटिस सरकारी जमीन में अतिक्रमण किये जाने के मामले में दर्ज याचिका पर जारी हुआ है.तुमाने के साथ रिश्तेदार और सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग,नागपुर सुधार प्रन्यास,नागपुर महानगर पालिका को नोटिस जारी किया गया है.इस याचिका के माध्यम से सांसद और शिंदे गुट के नेता तुमाने पर आरोप लगाया गया है की उन्होंने और उनके रिश्तेदारों ने शहर के ओमकार नगर ( शताब्दी चौक) मौजा बाबुलखेड़ा स्थित द्वारकापुरी लेआउट में सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया है.
नागपुर खंडपीठ के न्यायाधीश सुनील शुक्रे और अनिल पानसरे की पीठ ने यह नोटिस जारी किया है.1979 में इस परिसर में रिंग रोड के निर्माण के लिए अधिग्रहण किया गया था.इसके बाद जिला प्रशासन ने कई निवास प्लाट का भी अधिग्रहण किया था.इसके एवज में प्रशासन ने मुआवजा भी दिया था.आगे चलकर रिंग रोड का काम पूरा हो गया.जिसके बाद तुमाने ने एनआइटी चेयरमैन को पत्र लिखकर प्लाट नियमित करने की मांग की थी जिसे ख़ारिज कर दिया गया था. इस प्रकरण में मंगला जयराम वाकोड़े और राजश्री सुनील गजभिये ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है.सभी प्रतिवादियों को चार हफ़्ते के भीतर जवाब देने का समय दिया गया है.

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