logo_banner
Breaking
  • ⁕ सैंड इस्तेमाल को बढ़ावा देने राज्य में नई पॉलिसी लागू; राजस्वमंत्री बावनकुले ने की घोषणा, शर्तें तोड़ने पर लाइसेंस होगा रद्द ⁕
  • ⁕ लावणी पर थिरकी एनसीपी अजित पवार गुट! पार्टी कार्यालय के भीतर नाच-गाने पर बवाल, आलाकमान ने अध्यक्ष अहिरकर से माँगा स्पष्टीकरण ⁕
  • ⁕ Buldhana: कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पर फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर वसूली, दो ऑनलाइन सेंटरों पर छापा, लेबर विभाग की बड़ी कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Saoner: सावनेर के चंपा शिवार में सड़ी-गली हालत में मिला शव, खापरखेड़ा से गुमशुदा व्यक्ति की हुई पहचान ⁕
  • ⁕ Buldhana: जिले में बेमौसम बारिश ने दी दस्तक, कटाई के सीजन में फसलों को भारी नुकसान का खतरा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: केसला घाट इलाके में बाघ ने बाइक सवार पर किया हमला, लोगों में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Amravati: कमुंजा फाटा के पास तेज़ रफ़्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Nagpur

शिंदे गुट के समर्थक और रामटेक से सांसद कृपाल तुमाने को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस


नागपुर- रामटेक के सांसद कृपाल तुमाने को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है.यह नोटिस सरकारी जमीन में अतिक्रमण किये जाने के मामले में दर्ज याचिका पर जारी हुआ है.तुमाने के साथ रिश्तेदार और सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग,नागपुर सुधार प्रन्यास,नागपुर महानगर पालिका को नोटिस जारी किया गया है.इस याचिका के माध्यम से सांसद और शिंदे गुट के नेता तुमाने पर आरोप लगाया गया है की उन्होंने और उनके रिश्तेदारों ने शहर के ओमकार नगर ( शताब्दी चौक) मौजा बाबुलखेड़ा स्थित द्वारकापुरी लेआउट में सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया है.

नागपुर खंडपीठ के न्यायाधीश सुनील शुक्रे और अनिल पानसरे की पीठ ने यह नोटिस जारी किया है.1979 में इस परिसर में रिंग रोड के निर्माण के लिए अधिग्रहण किया गया था.इसके बाद जिला प्रशासन ने कई निवास प्लाट का भी अधिग्रहण किया था.इसके एवज में प्रशासन ने मुआवजा भी दिया था.आगे चलकर रिंग रोड का काम पूरा हो गया.जिसके बाद तुमाने ने एनआइटी चेयरमैन को पत्र लिखकर प्लाट नियमित करने की मांग की थी जिसे ख़ारिज कर दिया गया था. इस प्रकरण में मंगला जयराम वाकोड़े और राजश्री सुनील गजभिये ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है.सभी प्रतिवादियों को चार हफ़्ते के भीतर जवाब देने का समय दिया गया है.