नागपुर विश्वविद्यालय के कुलगुरु को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

नागपुर -बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. सुभाष चौधरी को उनके व्यवहार के लिए फटकार लगाई गई है.विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के स्नातकोत्तर विभाग के प्रोफेसर डॉ. कुलपति को मोहन काशीकर के खिलाफ अवैध विभागीय कार्रवाई करने के लिए अदालत के समक्ष कुलगुरु को माफी मांगनी पड़ी है और यह वादा भी करना पड़ा है कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई नहीं दोहराई जाएगी।डॉ. काशीकर के वेतन वृद्धि एवं अन्य लाभों को रोकने के संबंध में अदालत ने अपना यह रुख दिखाया है । अदालत ने याचिकाकर्ता काशीकर को उनके पूर्व के विभागाध्यक्ष का पद को वापस करने का भी आदेश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से एड. फिरदौस मिर्जा जबकि विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता सुधीर पुराणिक ने मामले की पैरवी की। डॉ. मोहन काशीकर राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख थे, इसी दौरान कुलपति ने उन्हें मानविकी विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन, डॉ. काशीकर ने पारिवारिक कारणों से जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इसलिए कुलपति ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर उन पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था इस पर काशीकर ने जवाब भी दिया था मगर कुलपति उससे संतुष्ट नहीं हुए थे जिस वजह से उसने दूसरी बार जवाब मांगा गया। इससे भी संतुष्ट न होने पर कुलगुरु ने डॉ. काशीकर के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें विभाग प्रमुख के पद से हटा दिया गया और वेतन वृद्धि एक साल के लिए रोक दी। इसके खिलाफ काशीकर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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