अब मनमाने ढंग से नहीं तोड़े जा सकेंगे अवैध निर्माण, गिराने से पहले देना होगा 15 दिन का नोटिस

नागपुर: नागपुर महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी द्वारा जारी नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत, नागपुर शहर की सीमा के अंदर बिना अनुमति वाले निर्माण को अब मनमाने ढंग से नहीं तोड़ा जा सकेगा। अधिकारियों को अब किसी भी इमारत को तोड़ने से पहले मालिक या किराएदार को 15 दिन का कारण बताओ या कानून में तय अवधि का नोटिस देना होगा।
अधिकारियों को यह नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा और उस पर हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा, साथ ही इसे इमारत पर प्रमुख स्थान पर चिपकाना होगा। 22 सितंबर को चौधरी द्वारा जारी नए SOP में कहा गया है कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि बिना उचित प्रक्रिया के कोई भी इमारत न तोड़ी जाए।
यह कदम सुप्रीम कोर्ट के कई याचिकाओं पर दिए गए निर्देशों के बाद उठाया गया है, जिसमें देश भर की नगर निकायों को अवैध निर्माण के खिलाफ कानूनों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया था। राज्य के शहरी विकास विभाग ने इस साल की शुरुआत में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए थे। हालांकि, एनएमसी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि पहले के सर्कुलर में स्पष्टता की कमी के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई और कार्रवाई धीमी हो गई थी।

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