बिना अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र वाले मॉल पर करें कार्रवाई,महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा निदेशालय ने मनपा को दिया आदेश

नागपुर: महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा निदेशालय ने नागपुर महानगर पालिका (एनएमसी) सहित सभी नगर निकायों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे उन मॉल को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी न करें, जिनमें अग्नि-शमन प्रणाली काम नहीं कर रही है या जो जीवन सुरक्षा मानदंडों का पालन करने में विफल रहे हैं।
3 जुलाई को निदेशक एस.एस. वारिक द्वारा जारी निर्देश, राज्य विधानसभा में उचित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के बिना संचालित मॉल के बारे में उठाई गई चिंताओं के बाद जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जब तक सभी अग्नि रोकथाम और जीवन रक्षक प्रणालियाँ पूरी तरह कार्यात्मक और प्रमाणित नहीं हो जाती हैं, तब तक कोई भी अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहाँ प्रणालियाँ दोषपूर्ण पाई जाती हैं, अधिकारियों को नोटिस जारी करना चाहिए और समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। यदि कमियों को दूर नहीं किया गया तो महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए एनएमसी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी तुषार बरहाटे ने कहा, "हमें आदेश मिल गया है और हम शहर भर के मॉलों का सख्त निरीक्षण शुरू करेंगे। केवल वे ही मॉल स्वीकृत किए जाएंगे जो अग्नि सुरक्षा के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं।"
इस कदम से वैध अनुपालन के बिना संचालित होने वाले कई मॉल प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि एनएमसी घनी आबादी वाले वाणिज्यिक परिसरों में आग के खतरों से बचने के लिए प्रवर्तन को तेज कर रहा है।

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