नागपुर पुलिस का सख्त आदेश: अब बिना जाली के पालतू कुत्तों को घुमाना मना
नागपुर: पुलिस ने पालतू कुत्तों को घर से बाहर ले जाते समय नए नियम लागू किए हैं। अब मालिकों को अपने कुत्तों के मुंह पर जाली लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कुत्ते की गर्दन में बंधे पट्टे पर मालिक का नाम और पता लिखना भी जरूरी किया गया है।
पुलिस आयुक्त डॉ. रविंद्र कुमार सिंगल ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि यदि कोई पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर बिना जाली के पाया गया, तो उसे आवारा कुत्ता मानकर कार्रवाई की जाएगी। कई बार देखा गया है कि कुत्तों के मालिक उन्हें घर के दरवाज़े के बाहर ही खुला छोड़ देते हैं, जिससे नागरिकों को परेशानी होती है।
इसके अलावा, सार्वजनिक जगहों और सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाना भी प्रतिबंधित किया गया है। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी पालतू कुत्ते से उपद्रव होता है या बिना जाली का कुत्ता दिखाई देता है, तो नागरिक आपातकालीन नंबर 112 पर संपर्क कर सकते हैं।
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