Nagpur: हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

नागपुर: पान ठेला लगाने को लेकर हुए विवाद में हत्या करने के मामले में जिला और सत्र न्यायालय ने सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने आरोपी राजू छुनीलाल विरह को मौत की सजा सुनाई है। वहीं एक अन्य आरोपी कमलेश झरिया को सबूतों के अभाव में निर्दोष घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति पी. वाय. लांडेकर ने आरोपी को यह सजा सुनाई।

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