अब आवारा कुत्तो को खाना खिलाना पड़ेगा महंगा, मनपा लगाएगी 200 रुपये का दंड

नागपुर: नागपुर महानगर पालिका ने आवारा कुत्तों को खाना खिलने वालों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत अगर अब कोई भी नागरिक आवारा कुत्तो को खाना खिलाते पाया गया और ऐसा शिकायत मिली तो उसपर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। शुक्रवार को मनपा उपयुक्त राम जोशी ने यह जानकारी दी। इसी के साथ उन्होंने हल ही में मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा दिए निर्देशों का पालन करने के लिए जनता से मनपा का सहयोग करने की मांग भी की।
आवारा कुत्तों द्वारा नागरिकों को होने वाली तकलीफ को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने आदेश दिया कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति / निवासी सार्वजनिक स्थानों, पार्कों आदि में आवारा / आवारा कुत्तों को नहीं खिलाएगा। अगर किसी को खाना खिलाना है तो वह उसे अपने घर लेकर जाए और वहां खाना खिलाए।
जोशी ने बताया कि, नागपुर मनपा द्वारा बनाए नियमो को कोई तोड़ता है या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता है और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर आवारा कुत्तो को खाना खिलते पाए जाते हैं या उनके खिलाफ मिलती मिलती है तो उसके खिलाफ कार्र्रवाई की जाएगी साथ ही जुर्माना लगाया जाएगा।
आयुक्त ने आगे कहा, साथ ही अगर कोई व्यक्ति आवारा/आवारा कुत्तों को पकड़ने वाली नागपुर मनपा की टीम को बाधित करता है तो संबंधित के खिलाफ मौजूदा कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। अपर आयुक्त जोशी ने नागरिकों से अपील की है कि शहर में आवारा कुत्तों को परेशान करने की शिकायत नगर पालिका के सोशल मीडिया पर भेजें और उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराने में नगर पालिका का सहयोग करें।

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