logo_banner
Breaking
  • ⁕ सैंड इस्तेमाल को बढ़ावा देने राज्य में नई पॉलिसी लागू; राजस्वमंत्री बावनकुले ने की घोषणा, शर्तें तोड़ने पर लाइसेंस होगा रद्द ⁕
  • ⁕ लावणी पर थिरकी एनसीपी अजित पवार गुट! पार्टी कार्यालय के भीतर नाच-गाने पर बवाल, आलाकमान ने अध्यक्ष अहिरकर से माँगा स्पष्टीकरण ⁕
  • ⁕ Buldhana: कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पर फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर वसूली, दो ऑनलाइन सेंटरों पर छापा, लेबर विभाग की बड़ी कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Saoner: सावनेर के चंपा शिवार में सड़ी-गली हालत में मिला शव, खापरखेड़ा से गुमशुदा व्यक्ति की हुई पहचान ⁕
  • ⁕ Buldhana: जिले में बेमौसम बारिश ने दी दस्तक, कटाई के सीजन में फसलों को भारी नुकसान का खतरा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: केसला घाट इलाके में बाघ ने बाइक सवार पर किया हमला, लोगों में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Amravati: कमुंजा फाटा के पास तेज़ रफ़्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Nagpur

नागपुर में अब ट्रकों और भारी वाहनों की ‘नो एंट्री’, 8 सितंबर से लागू होगा नया नियम


नागपुर: शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक और सड़क हादसों की समस्या को देखते हुए यातायात विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। 8 सितंबर से नागपुर शहर में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक ट्रक, ट्रेलर, डंपर, कंटेनर और अन्य भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा। केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही इन वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस दौरान शहर से होकर गुजरने वाले भारी वाहनों को आउटर रिंग रोड का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यदि कोई वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम फिलहाल लगभग एक माह के लिए लागू रहेगा।

यातायात विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में भारी वाहनों से हुई 422 दुर्घटनाओं में 457 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 550 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए यह निर्णय नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।

हालांकि, दूध, पेट्रोल-डीजल, गैस, केरोसिन जैसी जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन, अग्निशमन दल, सेना व पुलिस के वाहन, शासकीय कार्य हेतु चलने वाले वाहन तथा सार्वजनिक परिवहन वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

गौरतलब है कि इससे पहले यातायात विभाग ने ट्रैवल्स बसों के प्रवेश पर भी रोक लगाई थी। अब ट्रकों और भारी वाहनों पर लगी पाबंदी से शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होने और नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 

देखें वीडियो: