नागपुर में आवारा श्वान को खुले में खाना भी नहीं ख़िला सकेंगे लोग,हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

नागपुर- नागपुर शहर में चारो तरफ आवारा श्वान की मौजूदगी है.लगातार इनकी आबादी बढ़ती जा रही है जिससे कई तरह की समस्याएँ भी हो रही है.इस समस्या को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सू मोटो याचिका की सुनवाई करते हुए एक अहम आदेश जारी किया जिसके तहत आवारा श्वान को खुले में खाना खिलाये जाने पर रोक लगा दी गयी है.अदालत ने कहा है की अगर किसी को इन्हे खाना खिलाना हो तो वह उन्हें अपने घर ले जाये।इसके अलावा जो भी स्वान के लिए काम करना चाहे उसे महानगर पालिका का लाइसेंस लेना होगा। इसी याचिका में धंतोली मंडल की ओर से मध्यस्थी अर्जी डाली गयी है.अपने आदेश में अदालत ने कहा की मनपा का श्वान पथक अगर किसी क्षेत्र में आवारा श्वान को पकड़ने के लिए जाता है तो उसका कुछ लोग विरोध करते है.अदालत ने कहा वो ऐसा न करे नहीं हो कार्रवाई किये जाने का अधिकार है.इस मामले में कोर्ट ने पुलिस आयुक्त और अधीक्षक को प्रतिवादी बनाया है.कोर्ट ने पुलिस से यह सुनिश्चित करने को कहा है की सड़कों पर कोई आवारा पशु न दिखे।इसके लिए नोटिस जारी कर समय-समय पर लोगों को सचेत किया जाये।

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