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Nagpur

Prakash Singh Bisen Murder Case: सबूतों के अभाव में अदालत ने सभी आरोपियों को किया बरी 


अकोला: जिले के बहुचर्चित प्रकाशसिंह बिसेन हत्याकांड मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव ने सभी पांच आरोपियों को बरी कर दिया है। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शाइना पाटिल ने सलीम खान करीम खान, शेख रियाज शेख छोटू सहित साथियों को निर्दोष घोषित कर दिया। 

ज्ञात हो कि, 5 जुलाई 2015 को सुबह करीब 5 बजे अब्दुल सलाम खान, शेख रियाज शेख छोटू और उनके साथियों ने प्रकाश सिंह किशोर सिंह बिसेन को हत्या करने के इरादे से कार से जोरदार टक्कर मार दी थी। इसमें बिसेन गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। ज्ञानेश्वर प्रहलाद पवार की शिकायत के मुताबिक अकोट फेल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 120-बी और 384 के तहत मामला दर्ज किया था। 

मृतक की खेती पर किया था कब्ज़ा 

प्रकाश सिंह बिसेन के अकोट रोड स्थित खेत पर आरोपी की नजर थी। खेती को हड़पने के इरादे से आरोपी इलियास ने वहां झोपड़ी बना ली थी। वहीं खेती से झोपडी हटाने के लिए आरोपी लगातार बिसेन से 10 लाख रुपये रंगदारी की मांग कर रहा था। इस मामले में 2015 से आरोपी सलाम, मो. इलायस, मो. रिजवान, मो. कय्यूम जेल में था और आरोपी वीरेंद्र कुरील जमानत पर था। इस मामले में सरकार ने 25 गवाहों से पूछताछ की थी। लेकिन आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण आरोपियों को इस गंभीर अपराध से बरी कर दिया गया है।