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Nagpur

फिर आगे बढ़ा सीनेट का चुनाव, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पश्चायत विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया निर्णय


नागपुर: नागपुर यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया। ज्ञात हो कि, सीनेट चुनाव को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी। जिस पर बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन को नियम के अनुरूप चुनाव कराये जाने का आदेश भी दिया।

याचिकाकर्ता ने अपनी दायर याचिका में दलील दी थी कि चुनाव अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करते हुए नागपुर विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातकों का सीनेट चुनाव कराया जा रहा है। इसी के साथ उसने अदालत से मौजूदा चुनाव को रद्द कर तय नियमों के तहत चुनाव कराने की मांग की थी।

चुनाव रद्द करने के दिए आदेश

उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने 20 अक्टूबर 2022 को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित पूरे चुनाव कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला सुनाया। साथ ही विश्वविद्यालय को महाराष्ट्र लोक अधिनियम 2016 और महाराष्ट्र सरकार के विनियमन 2017 के अनुरूप चुनाव कराये जाने का निर्देश दिया है।

तीन बार हो चुके हैं स्थगित

विश्वविद्यालय प्रशासन अब तक तीन बार सीनेट के चुनाव स्थगित कर चुका है। इससे पहले 30 नवम्बर, और 11 दिसंबर को भी चुनाव को आगे बड़ा दिया गया था। वहीं अदालत के आदेश के बाद यह तीसरी बार चुनाव का रद्द किया गया है।