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Nagpur

Street Dogs: किस जगह खाना खिला रहे मनपा को बताना पड़ेगा


नागपुर: शहर में आवारा श्वानों को खाना खिलाने का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के बाद देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई कर चुकी है। जिसमें अदालत ने उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें सड़कों पर आवारा श्वानों को खाना नहीं खिलाया जा सकता है। इसी के साथ अदालत ने मनपा को इसके लिए व्यवस्था करने का आदेश दिया था। इसी के मद्देनजर मनपा ने सोमवार को नियम जारी किया है। जिसके तहत आवारा श्वानों को खाना खिलाने खिलाने से पहले जगह तय करने के लिए मनपा को आवेदन देना पड़ेगा।

इस बात की जानकारी मनपा उपयुक्त और घनकचरा विभाग प्रमुख डॉ.गजेंद्र महल्ले ने दी। उन्होंने कहा, आवेदन में जगह, जहां आवारा कुत्तों को खाना खिलाया जा रहा है, खिलाने का समय, आवारा कुत्तों की अनुमानित संख्या आदि की विस्तृत जानकारी का उल्लेख किया जाना चाहिए।

महल्ले ने आगे बताया कि, आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले नागरिक और पशु प्रेमी संगठन और संघ पशु चिकित्सा सेवा कक्ष, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग,पांचवां माला। नागपुर महानगर पालिका, सिविल लाइंस में आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के 15 दिन के अंदर बताना पड़ेगा  स्थान

उन्होंने बताया कि,  संबंधित व्यक्ति और संस्था को  15 दिन के अंदर विभाग को उस स्थान की जानकारी देनी होगी, जहां आवारा कुत्तों को खाना खिलाया जा रहा है। इस जानकारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार नागपुर नगर निगम सीमा में आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद स्थानों का निर्धारण किया जाएगा।