जानकारी छुपाने वाले याचिकाकर्ता ही न सिर्फ याचिका ख़ारिज हुई बल्कि एक लाख का जुर्माना भी लगा

नागपुर- हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक मामले में याचिकाकर्ता पर 1 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है.अदालत ने न सिर्फ जुर्माना लगाया है बल्कि याचिका भी ख़ारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 15 दिनों के भीतर यह रकम कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है। बता दे की याचिकाकर्ता इरशाद खान यवतमाल के वणी का निवासी है। जिस पर कोयला खदान से कोयला चोरी का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने उस पर मुकदमा भी दर्ज किया है.याचिकाकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग के साथ याचिका दाखिल की थी. पुलिस में रजिस्टर केस के अनुसार घटना 23 सितंबर 2021 की है, जब पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने एक संदेहास्पद ट्रक को पकड़ा। दावा हुआ कि इस ट्रक में चोरी का कोयला भरा था। पुलिस ने ट्रक चालक और याचिकाकर्ता के खिलाफ भादवि 379, 34 के तहत मामला दर्ज किया था । इस मामले में याचिकाकर्ता ने पहले दर्ज हुई एफआईआर खारिज करने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी, लेकिन कोर्ट से उसे राहत नहीं मिलती जिस वजह से उसने याचिका वापस ले ली. चार्जशीट दायर होने के बाद याचिकाकर्ता ने दुबारा हाईकोर्ट की शरण ली लेकिन उसने पहली याचिका के बारे में कोर्ट को कुछ नहीं बताया। सुनवाई के दौरान जब सरकारी वकील ने इस मामले को कोर्ट के समक्ष लाया तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता और उसके अधिवक्ता को अदालत द्वारा कड़ी फटकार लगाई।अदालत ने याचिकाकर्ता पर कॉस्ट लगा कर याचिका खारिज कर दी।

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