Gyanvapi Case: उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर में 'शिवलिंग' क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ाई

नयी दिल्ली: वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी (Gyavapi-Shringar Gauri) परिसर में जिस स्थान पर 'शिवलिंग' मिलने की बात की गई थी, उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) ने शुक्रवार को अगले आदेश तक उस क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने ज्ञानवापी विवाद से संबंधित सभी मुकदमों को एक साथ करने के लिए वाराणसी जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की हिंदू पक्षों को अनुमति दे दी।
पीठ ने सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर अपील पर हिंदू पक्षों को तीन सप्ताह के भीतर उनका जवाब पेश करने का भी निर्देश दिया।
उच्चतम न्यायालय ने 17 मई को एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें वाराणसी के जिलाधिकारी को को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था जहां सर्वेक्षण में 'शिवलिंग' मिलने की बात की गई थी।

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