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पशु प्रेमियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका,हाईकोर्ट के श्वान संबंधी उस निर्णय को स्थगिती दिए जाने से किया इनकार


नागपुर: आवारा श्वानों को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के निर्णय को स्थगिती दिए जाने के निर्णय से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ कुछ पशुप्रेमी संस्थाओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी.शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकर्ता की उस मांग को ख़ारिज कर दिया है जिसमे उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगिती दिए जाने की अपील की थी.अब इस मामले की 16 नवंबर को सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब एक बार फिर पशु प्रेमियों को झटका लगा है.

क्या कहता है हाईकोर्ट का आदेश 
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था की आवारा श्वानों को जो लोग खाना खिलाना चाहते है वो उन्हें घर ले जाये। और इसके लिए महानगर पालिका से नियम के अनुसार अनुमति ले.इस आदेश के बाद मनपा और पुलिस प्रशासन एक्शन मोड़ पर है.अदालत के निर्देश के अनुसार अगर कोई खुले में आवारा श्वान को खाना खिलाता है तो उससे 200 रूपए का दंड वसूला जायेगा।इस पर कई पशुप्रेमी संस्थाए सर्वोच्च अदालत गयी है.