logo_banner
Breaking
  • ⁕ नागपुर में अवैध लिंग निर्धारण रैकेट का भंडाफोड़, दो डॉक्टरों पर कार्रवाई; सोनोग्राफी सेंटर सील, मनपा का अब तक का सबसे बड़ा स्टिंग ⁕
  • ⁕ BJP वार्ड अध्यक्ष सचिन साहू की दिनदहाड़े चाकू से गोदकर हत्या, शहर में मचा हड़कंप; पुलिस जांच में जुटी ⁕
  • ⁕ "सवाल करने पर गालियां दी जाती हैं, बेज्जती और मारा जाता है", परिवार से रिश्ता समाप्त करने पर रोहणी यादव का बड़ा आरोप ⁕
  • ⁕ Wardha: नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश; पुलिस और एलसीबी ने की कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Nagpur: मौज मस्ती करते ओयो में मिला कुख्यात वाहन चोर, क्राइम ब्रांच के वाहन चोरी विरोधी दस्ते की कार्रवाई ⁕
  • ⁕ उपराजधानी नागपुर के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी, गुरुवार को न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज ⁕
  • ⁕ Amravati: विवाह समारोह में स्टेज पर दूल्हे पर चाकू से जानलेवा हमला, आरोपी अकोला से गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Akola: बालापुर नगर परिषद चुनाव सुरक्षा सतर्कता! पुलिस और महसूल विभाग ने शुरू किया संयुक्त जांच अभियान ⁕
  • ⁕ Gondia: जिले में धान क्रय केंद्र शुरू नहीं होने से किसान चिंतित, किसानों ने जल्द से जल्द खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग ⁕
  • ⁕ जीरो माइल मेट्रो टनल परियोजना: उच्च न्यायालय ने लिया स्वत: संज्ञान, अदालत ने महा मेट्रो से अनुमतियों और सुरक्षा मानकों की मांगी जानकारी ⁕
National

पशु प्रेमियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका,हाईकोर्ट के श्वान संबंधी उस निर्णय को स्थगिती दिए जाने से किया इनकार


नागपुर: आवारा श्वानों को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के निर्णय को स्थगिती दिए जाने के निर्णय से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ कुछ पशुप्रेमी संस्थाओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी.शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकर्ता की उस मांग को ख़ारिज कर दिया है जिसमे उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगिती दिए जाने की अपील की थी.अब इस मामले की 16 नवंबर को सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब एक बार फिर पशु प्रेमियों को झटका लगा है.

क्या कहता है हाईकोर्ट का आदेश 
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था की आवारा श्वानों को जो लोग खाना खिलाना चाहते है वो उन्हें घर ले जाये। और इसके लिए महानगर पालिका से नियम के अनुसार अनुमति ले.इस आदेश के बाद मनपा और पुलिस प्रशासन एक्शन मोड़ पर है.अदालत के निर्देश के अनुसार अगर कोई खुले में आवारा श्वान को खाना खिलाता है तो उससे 200 रूपए का दंड वसूला जायेगा।इस पर कई पशुप्रेमी संस्थाए सर्वोच्च अदालत गयी है.