Gondia: महाराष्ट्र की खाद अवैध तरीके से भेजी जा रही मध्य प्रदेश, कृषि विभाग ने तीन वाहनों पर की कार्रवाई

गोंदिया: जिले का आमगाँव शहर मध्य प्रदेश की सीमा से लगा है। इसलिए, कृषि विभाग के उड़नदस्ते ने मध्य प्रदेश से बड़े पैमाने पर बिना लाइसेंस के रासायनिक खाद ले जा रहे किसानों के खिलाफ कार्रवाई की। इस कार्रवाई में तीन मालवाहक वाहनों को जब्त कर चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। किसान रासायनिक खाद खरीदने के लिए कृषि केंद्रों पर भीड़ लगा रहे हैं, लेकिन शहर में कुछ कृषि केंद्र लालच के कारण बिना लाइसेंस के प्रवासी किसानों को खाद बेचते पाए गए हैं।
जैसे ही कृषि विभाग को सूचना मिली कि प्रवासी किसान दूसरे राज्यों में रासायनिक खाद ले जा रहे हैं, कृषि विभाग के उड़नदस्ते ने कार्रवाई की और तीन वाहनों को जब्त कर लिया। 45,000 रुपये मूल्य के 45 बोरे रासायनिक खाद जब्त किए गए हैं। इन वाहन चालकों के खिलाफ रासायनिक उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 (4) (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। चूंकि प्रवासी किसान आमगांव तहसील के करीब हैं, इसलिए हमेशा चर्चा थी कि वे आमगांव शहर में रासायनिक खाद बेचने वाले दुकानदार से बिना लाइसेंस के उर्वरक खरीद और ले जा रहे हैं क्या खाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी? यह सवाल उठ रहा है।
तहसील में कुछ दुकानदार बिना लाइसेंस के प्रवासी किसानों को खाद बेच रहे हैं। कृषि विभाग ने आज की गई कार्रवाई में इन्हें खरीदने वाले दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। किसानों ने रासायनिक खाद की बिक्री की कच्ची रसीद देखी है। आमगांव शहर के बाहरी इलाके और सीमा पर कुछ रासायनिक खाद की दुकानें हैं और कुछ दुकानदार प्रवासियों को रासायनिक खाद बेचते हैं लेकिन सबूतों के अभाव में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। रासायनिक खाद बेचने वाले कुछ दुकानदारों के नाम सामने आए हैं और जांच चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद सबूत मिलने पर उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब यह देखना अहम होगा कि इस दुकानदार के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।

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